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सीवेज से मकान को हुए नुकसान के लिए हर्जाने का दावा

समस्या-

शौकत खान ने डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान से पूछा है-

मेरे प्लाट पर मैं ने मकान बनाया, उस से पहले सीवेज लाइन और सीसी रोड बन चुका था। सीवेज लाइन में खाली जगह रहने की वजह से मेरे मकान में दरार आ गयी और हादसे का खतरा हो गया। मुझे मकान की छत तोड़नी पड़ी जिस से मुझे आर्थिक हानि हुई। क्या मैं सीवरेज वालों पर केस लगा सकता हूँ क्या?

समाधान-

सैद्धान्तिक रूप से यदि सीवेज सिस्टम के निर्माण की कमी के कारण आप के मकान को नुकसान पहुँचा है तो यह एक तरह का सिवेज सिस्टम को संचालित करने वाले संस्थान का दुष्कृत्य है जिस के कारण आप को हानि हुई है। आप को शारीरिक मानसिक संताप भी झेलना पड़ा और मकान की छत तुड़वा कर दुबारा बनवानी पड़ी। आप इस दुष्कृत्य के लिए नुकसान और हर्जाने का दीवानी दावा कर सकते हैं।

इस मामले में आप को सब कुछ साबित करना होगा। जैसे सीवेज सिस्टम बनाने के दौरान लापरवाही से खाली स्थान छोड़ दिया गया था। जिस के कारण आप के मकान को नुकसान पहुँचा। क्या नुकसान पहुँचा, उसे दुरुस्त कराने में कितना खर्च हुआ। इन सब के दस्तावेजी सबूत, फोटोग्राफ और सीवेज सिस्टम के कारण ही नुकसान हुआ उस की एक्पसर्ट रिपोर्ट आदि सबूत आप के पास होने चाहिए। आप अपने यहाँ के किसी अच्छे वकील से मिलें। वे यदि समझते हैं कि आप न्यायालय में साबित कर सकते हैं कि सीवेज सिस्टम के कारण ही आप के मकान को नुकसान हुआ है और नुकसान की मात्रा निश्चित की जा सकती है, तो आप इस नुकसान और उस के कारण शारीरिक व मानसिक संताप के लिए हर्जाने का दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं।

लेकिन यदि आप ठीक से कोई भी बात साबित नहीं कर सके तो आप को और नुकसान हो जाएगा। क्यों कि यह दीवानी वाद आप जितनी धनराशि के लिए करेंगे उतनी धनराशि पर आप को कोर्ट फीस भी अदा करनी पड़ेगी। समझ लीजिए कि आप नुकसान और शारीरिक मानसिक संताप के लिए दस लाख रूपए का दावा करना चाहते हैं तो राजस्थान में आप को 62,125 रुपए कोर्ट फीस के देने पड़ेंगे।

यदि सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ साबित कर सकते हैं और आश्वस्त हैं कि आप यह दावा जीत सकते हैं तो फिर सब से पहला काम यह करें कि किसी अच्छे वकील से सीवेज निर्माता और संचालक को लीगल नोटिस दिलाएँ और अवधि पूर्ण हो जाने पर दावा करें।

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