सुधार विलेख (Correction Deed) निष्पादित करने से मना करने पर विक्रेता के विरुद्ध विशिष्ठ अनुपालन का वाद
| इंदौर, मध्यप्रदेश से श्री मनोज श्रीवास्तव ने पूछा है –
मैं ने 2006 में एक प्लाट ख़रीदा था, धन की कमी के कारण रजिस्ट्री नहीं करवाते हुए मैं ने मेरे स्वयं के नाम मुख्तारनामा करवा लिया था। 2006 के अंत में मैंने प्लाट की रजिस्ट्री अपनी पत्नी और अपने नाम कर दी थी। परन्तु अब उस पर मकान बनाने का सोच कर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक में दस्तावेज दिए तो पता चला कि जो रजिस्ट्री मैंने अपनी पत्नी और अपने नाम पर की थी उसमे गलती से शिव शक्ति कालोनी के नाम के आगे शिव शक्ति कालोनी “एक्सटेंसन” लिखना रह गया था जो पहली रजिस्ट्री और मुख्तारनामा में सही था और जो मुख्तारनामा मैं ने करवाया था वह बिना प्रतिफल का था किन्तु मैं प्लाट मालिक को पूर्ण भुगतान कर चुका था। मैं वकील साहब के पास गया उन्हों ने बताया कि प्लाट मालिक को लाकर ही यह रजिस्ट्री में परिवर्तन हो सकता है और जब प्लाट मालिक के पास गए तो वह अब तीन लाख रूपये और मांग रहा है। हमने दोनों ने नौकरी कर एक एक पैसा जोड़ कर ये प्लाट ख़रीदा था और अब कुछ और रूपये जमा हुए तो मकान बनाने का सोचा तब यह मुसीबत आ गई। हम मानते हैं कि हमने दस्तावेज को पंजीयन के पहले ठीक से न पढ़ कर गलती कर दी पर यह गलती हमारे वकील साहब और श्रीमान रजिस्ट्रार म से भी हुई है और प्लाट मालिक की नियत में खोट आ गया है हमें इस मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय बताने का कष्ट करें।
उत्तर –
मनोज जी,
आप को घबराने की जरूरत नहीं है। आप ने मुख्तार की हैसियत से प्लाट मालिक की ओर से अपने और अपनी पत्नी के नाम पंजीयन कराया था। उस में जो त्रुटि रह गई है वह तथ्य की त्रुटि है जो टंकण की गलती से हो सकती है। इस के लिए आप को सुधार-विलेख (Correction Deed) का पंजीयन कराना होगा। इस सुधार-विलेख को आप प्लाट मालिक के मुख्तार की हैसियत से अभी भी निष्पादित कर सकते हैं। इस में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि आप के वकील ने आप को प्लाट के पूर्व स्वामी को लाने को बोला है तो आप को उस का कारण पूछना चाहिए था। क्यों कि जो व्यक्ति मुख्तार की हैसियत से विक्रय विलेख निष्पादित कर सकता है वह सुधार-विलेख भी निष्पादित कर सकता है। आप को इस संबंध में स्वयं ही उप पंजीयक से मिल कर बात करना चाहिए। इस तरह के मामलों में अनेक वकीलों की जानकारी अधूरी होती है। इस मामले में आप उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीयन कराने वाले किसी दस्तावेज लेखक (Deed Writer) से संपर्क करें तो बेहतर है, वह आप को अधिक सही जानकारी दे सकता है। उस के साथ जा कर आप स्वयं उप पंजीयक से बात कर सकते हैं।
यदि किसी नियम का अवरोध हो और प्लाट के पूर्व स्वामी का सुधार-विलेख पंजीयन के लिए उपस्थित होना आवश्यक हो तो भी आप को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लाट के पूर्व स्वामी के विरुद्ध सुधार-विलेख करवाने के लिए संविदा के विशिष्ठ अनुपालन (Specific performance of Contract) के लिए उस के विरुद्ध दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वाद में डिक्री हासिल कर लेने पर डिक्री में पारित आदेश के फलस्वरूप आप प्लाट के पूर
More from my site
6 Comments
मैंने 2015 में प्लाट का एग्रीमेंट किया था प्लाट के 4 मालिक थे , चारों ने एग्रीमेंट किया था पलाट का सीमांकन होने के बाद रजिस्ट्री हो ना थी लेकिन सीमांकन में लेट लतीफ़ हो गई थी उसी बीच में एक भाई खत्म हो गए सीमांकन 2016 में अक्टूबर में हुआ तभी उनकी लड़की की शादी आ गई और रजिस्ट्री के लिए जल्दबाजी की । जो व्यक्ति खत्म हुआ है उसका नाम नहीं कट पाया उनके बरसानो को मालिकाना हक से साइन करवा लिए गए हैं मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर । अब नामांतर में दिक्कत आ रही है इसका हल बताएं ताकि नामांतर हो सके
सर मुझे शादी का विलेख तैयार करना है हिन्दी मे नोटेरी करवाने के लिए स्टम्प मे कैसे ओर क्या क्या लिखा जाना चाहिए जिससे की भविष्य मे यह पत्र शादी के सबूत के रूप मे मान्य हो ?
गुरुवर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है.
अच्छी जानकारी.
Very useful information.
I am linking this post to
http://u-p-revenue-officers.blogspot.com
with your kind permission.
बहुत अच्छी जानकारी। धन्यवाद।