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सेवा समाप्ति की शिकायत श्रम विभाग में प्रस्तुत करने के 45 दिन के बाद सीधे श्रम न्यायालय में न्याय निर्णयन हेतु अपना मुकदमा प्रस्तुत करें

 दिल्ली से प्रवीण सिंह ने पूछा है –
मैं एक प्राईवेट कम्‍पनी के माध्यम से दिल्‍ली मेट्रो रेल मे टिकट काउंटर पर कार्य करता था।  हमारी कम्‍पनी ने मुझे बिना कोई नोटिस दिये नौकरी से हटा दिया। वह इसलिए मेरी कम्‍पनी के कुछ अधिकारी हम सब से पैसा मांगा करते थे। जब हम लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया, तो मेरी कम्‍पनी ने हमारे लोगों को बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया। इस मुकदमे को हम सब ने श्रम विभाग में दायर किया है। लेकिन वहां भी हमारे लोगों को कोई न कोई बहाना बना कर टाल दिया जाता है।  तकरीबन हम लोग 7 महीने से श्रम विभाग के कार्यालय में चक्‍कर लगा रहे हैं।  हमारी कम्‍पनी का जो अधिकारी है वो हमसे बोलता है कि मैं सभी को खरीद रखा हूँ तुम्‍हारी कोई नही सुनेगा, जाओ जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्‍हे इस कम्‍पनी में दुबारा आना है तो मुझे पचास हजार रूपये दो नहीं तो जो करना है कर लो।  इसका विडीयो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास।   आप हमें कुछ ऐसे उपाय बताएँ, जिससे हमारी समस्‍या का हल हो सके। मै बहुत परेशान हो गया हूँ, अभी मेरे पास कोई नौकरी भी नही है जिस से  मेरा गुजारा हो सके।  ऊपर से हर सप्ताह श्रम विभाग के ऑफिस का चक्‍कर लगाना पड़ता है। जितना जल्‍दी हो सके आप हमें कोई अच्‍छा रास्‍ता बताईये।

 उत्तर – 

प्रवीण सिंह जी, 

प का मामला बिना कोई नोटिस दिए आप की सेवाएँ समाप्त कर देने का है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छँटनी का मामला है। आप की छँटनी आदेशात्मक उपबंधों का पालन नियोजक द्वारा नहीं किए जाने के कारण अवैधानिक है। आप का विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 ए के अंतर्गत औद्योगिक विवाद है जिसे आप स्वयं भी श्रम विभाग के समक्ष उठा सकते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों को नौकरी से हटाने की स्थिति में आम तौर पर यूनियनें एक गलती करती हैं कि सभी सेवा से हटाए गए कर्मचारियों का एक ही औद्योगिक विवाद श्रम विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। लेकिन ऐसा करने से मामला जटिल हो जाता है और विवाद के न्याय निर्णयन में बहुत समय लगता है। श्रमिक की सेवा समाप्ति के मामले में यूनियनों को भी श्रमिक की ओर से ही उठाने चाहिए और उस में यूनियन के किसी पदाधिकारी को श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार पत्र लेना चाहिए।  यदि आप की सेवा समाप्ति का मुकदमा केवल आप का ही लगाया गया है तो बिलकुल ठीक है। यदि कई श्रमिकों की और से लगाया गया है तो भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है।

म तौर पर इस तरह के मुकदमों में प्रक्रिया यह है कि शिकायत प्रस्तुत होने के उपरान्त श्रम विभाग नियोजक से उस की टिप्पणी (शिकायत का जवाब) मांगता है, टिप्पणी प्राप्त हो जाने पर इस बात का संधारण करता है कि आप की शिकायत औद्योगिक विवाद है या नहीं। शिकायत औद्योगिक विवाद होने की स्थिति में वह उसे औद्योगिक विवाद के रूप में दर्ज कर के समझौता वार्ता आरंभ करता है। समझौता न हो सकने

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