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गलत रसीद के विवाद से कैसे निपटें?

समस्या-

मैंने एक सज्जन को 85000/-रुपये उधार दिये थे जो कि उसने टुकडों में क्रमशः 20000, 25000, 25000 तथा 2000/- रुपए की किस्तों में वापिस किये हैं।  जिसकी उसके पास रसीद हैं लेकिन लास्ट पेमेंट पर मैंने उसे 72000/- रुपये की रसीद दे दी और पुरानी रसीदें लेना भूल गया, लेकिन अभी 18000/- रुपये लेना शेष है। लेकिन वह 72000/- रुपए की रसीद और एक 20000/- की रसीद मिलाकर कुल 92000/- रुपये देना बता रहा है और कह रहा है कि मुझे कोई पैसे नहीं देने हैं। मुझे उसने एक बिना दिनांक का चैक 85000/- रुपये राशि का दे रखा है। मुझे क्या करना चाहिए।

-राजीव श्रीवास्तव, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

समाधान-

वैसे तो आप ने जब 72000/- रुपयों की रसीद दी होगी तो उस पर यह अवश्य लिखा होगा कि रुपए 85000/- में से अब तक रुपए 72000/- प्राप्त हो चुके हैं। क्यों कि जब भी किसी उधार के जमा होने पर जो रसीद दी जाए उस में उधार की मूल राशि और अब तक चुका दी गई राशि के बाद बकाया शेष रही राशि अवश्य ही लिखना चाहिए। खैर!

प उन सज्जन को मौखिक रुप से स्पष्ट कर दें कि वे उधार का शेष रुपया अदा कर के अपना चैक वापस ले लें। अन्यथा आप चैक को बैंक में प्रस्तुत कर के अपना रुपया वसूल कर लेंगे। यदि वे सज्जन फिर भी आप का रुपया देने से इन्कार करते हैं तो आप चैक पर आज की तिथि डाल कर बैंक में प्रस्तुत कर दें। यदि चैक अनादरित होता है तो आप  धारा-138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत नोटिस दे कर नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत कर दें।  इस परिवाद के माध्यम से जो अभियोजन चलेगा उस के द्वारा आप का रुपया वसूल हो जाएगा।