तीसरे पक्ष का चैक भुगतान नहीं हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ?
23/06/2010 | Crime, Criminal Procedure Code, Legal Remedies, अपराध, कानूनी उपाय, भारतीय दंड संहिता | 7 Comments
| श्री प्रेम सारस्वत ने पूछा है —
सर!
मेरी समस्या ये है कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, सूरत में मेरी एक दुकान है। एक माह पहले मैं ने एक मिस्त्री के हस्ते माल बेचा था। उस मिस्त्री ने मुझे एक चैक दिया था जो कि तीसरे पक्ष का था। यह चैक बाउंस हो गया है। चैक देने वाला पक्ष चार पाँच दिन से मुझे और उस मिस्त्री को पैसे देने के वायदे कर के घुमा रही है, मेरा चैक देने वाले पक्ष से कोई सीधा संबंध नहीं है, इस लिए मेरे बिल पर तीसरे पक्ष के नाम के साथ हस्ते मिस्त्री का नाम है। अब मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? आप कोई रास्ता बताएँ?
उत्तर —
प्रेम जी,
आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। बिल के अनुसार आप ने तीसरे पक्ष को ही मिस्त्री के हस्ते माल बेचा है। यहाँ मिस्त्री तीसरे पक्ष का अभिकर्ता/एजेंट था। उस के अभिकर्ता होने का सब से बड़ा साक्ष्य यह है कि मिस्त्री के पास तीसरे पक्ष का चैक था जो कि भुगतान के रूप में उस ने आप को दिया। इस तरह आप किसी परेशानी में नहीं हैं।
परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आप तीसरे पक्ष को नोटिस दे सकते हैं कि आप के चैक को बैंक में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बैंक ने उस का भुगतान नहीं किया है। यह नोटिस आप को बैंक से चैक के भुगतान न होने की लिखित सूचना (वह पर्ची जिस पर चैक के भुगतान न होने का कारण लिखा होता है) मिलने की तारीख से तीस दिन की अवधि में दिया जा सकता है। इस में एक विकल्प यह भी है कि चैक की वैधता साधारणतः छह माह की होती है यदि उस पर उस से कम अवधि अंकित न हो तो, और चैक को उस की वैधता की अवधि में कितनी ही बार बैंक में पेश किया जा सकता है।

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7 Comments
बहुत अच्छी जानकारी है । धन्यवाद्
उपयोगी जानकारी।
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क्या आप बता सकते हैं कि इंसान और साँप में कौन ज़्यादा ज़हरीला होता है?
अगर हाँ, तो फिर चले आइए रहस्य और रोमाँच से भरी एक नवीन दुनिया में आपका स्वागत है।
achhi jaankari..dhanyawaad
बहुत सुंदर ओर अच्छी सलाह दी आप ने
आज के समय को देखते हुए सही सलाह दी है | इस प्रकार के फैसले में समय भी बहुत लगता है |
Useful information, thanks.
अच्छी सलाह!