दूसरी स्त्री से संतान होने पर पत्नी को तलाक लेने का अधिकार
|समस्या-
रामबीर सिंह ने सीतापुर, उत्तर प्रदेश से पूछा है-
मेरी दीदी के पति ने दीदी को बच्चा न होने की वजह से चुपके से 2 साल पूर्व दूसरी शादी कर ली है और उससे उनको एक बच्ची 6 माह की है। यह बात दीदी को हाल ही में पता चली। यह बात उस औरत को भी पता थी कि जीजा को शादी पहले ही हो चुकी है और उनका तलाक नहीं हुआ है। दीदी जीजा की शादी को 9 साल हो चुके हैं और अभी तक साथ मे ही रह रहे हैं। दीदी को अब क्या करना चाहिए? उचित सलाह दीजिये। क्या कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं।
समाधान-
आप के जीजाजी ने जिस दूसरी स्त्री से संबंध बनाए हैं, उसे तब तक विवाह नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप यह साबित न कर दें कि दोनों के बीच विधिवत सप्तपदी हुई है। यदि आप यह साबित कर सकते हैं तोइस तरह विवाह करना अपराध है जो कि धारा 494 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय है। आप की बहिन उन के पति के विरुद्ध पुलिस थाना में इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। पुलिस के कार्यवाही न करने पर सीधे मजिस्ट्रेट को शिकायत दे सकती है। इस में आपके जीजाजी को सजा हो सकती है।
सप्तपदी होने पर भी उसे विधिवत विवाह मान लिए जाने पर भी वह विवाह अवैध है क्यों कि आप के जीजा पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह वैध नहीं हो सकता। इस तरह आप की दीदी ही आपके जीजा की पत्नी है। दूसरी स्त्री न तो आप के जीजा की पत्नी है और न ही उसे पत्नी के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जो पुत्री हुई है उसे एक पुत्री के सभी अधिकार प्राप्त हैं।
आप की बहिन आप के जीजा के साथ रह रही हैं और कोई विवाद दोनों के बीच फिलहाल नहीं है। लेकिन भविष्य में यह हो सकता है कि आप के जीजा सारी संपत्ति या उस का एक बड़ा भाग उस स्त्री को वसीयत कर दें या हस्तान्तरित कर दें और आप की दीदी के समक्ष आर्थिक और सामाजिक संकट खड़ा हो जाए। इस कारण प्रयत्न यह करना चाहिए कि आप की दीदी के आर्थिक और सामाजिक हित बने रहें। आप को और आप की दीदी को यह सब कहना चाहिए कि वे आप की दीदी के आर्थिक हित सुरक्षित करें। अन्यथा आप की दीदी धारा 494 आईपीसी, घरेलू हिंसा, धारा-125 सीआरपीसी आदि की कार्यवाहियाँ करेगी। बात यदि आपसी बातचीत से बन जाए तो बेहतर है। आप की दीदी को तलाक का आधार प्राप्त है लेकिन तलाक लेने से कोई बड़ा लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी यदि आप की दीदी इस विवाह में नहीं बने रहना चाहती है तो एक अच्छी एलीमनी के साथ विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है।