बकाया अर्जित अवकाशों व बोनस की राशि प्राप्त करने के लिए क्या करें?
|समस्या-
हरिद्वार, उत्तराखण्ड से दीपक त्यागी ने पूछा हैः
मैं ने एक प्राइवेट कंपनी में छह साल नौकरी की है। मैं ने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया है। नियोजक ने मेरी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान कर दिया है लेकिन वहाँ मेरे अर्जित अवकाश 53.5 दिनों का तथा बोनस नहीं दिया है। जब कि पहले जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी उन्हें अर्जित अवकाश का पैसा दिया गया है। मैं ने अर्जित अवकाश का धन और बोनस की मांग की लेकिन उन्हों ने साफ मना कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए जिस से मुझे मेरा पैसा मिल सके?
समाधान-
आप के नियोजक को आप का अर्जित अवकाश का पैसा देना चाहिए। यदि उन्हों ने मना कर दिया है और नौकरी से त्याग पत्र दिए आप को एक वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है तो त्याग पत्र मंजूर होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आप अवकाश की राशि के लिए वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 15/3 के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बोनस का अधिकार उद्योग का वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद आठ माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर मिलता है। लेकिन वेतन भुगतान अधिनियम में आप बोनस का आवेदन तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब उस बारे में कोई समझौता औद्योगिक विवाद अधिनियम में हुआ हो या फिर किसी न्यायालय का अवार्ड या आदेश हो। यदि इन में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप का बोनस का अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि अन्य कर्मचारियों को उसी अवधि का बोनस दिया गया है और आप को बोनस नहीं दिया गया है तो आप अपने राज्य के श्रम आयुक्त को इस तरह का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिस में आप यह निवेदन करें कि आप के संस्थान में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जिस दर से बोनस दिया गया उस दर से बोनस की राशि आप के नियोजक से वसूल कर आप को दिलाई जाए।