सहकारी समिति से दस्तावेज की प्रतियाँ कैसे प्राप्त करें?
|मैं सहकारी समिति का कर्मचारी हूँ, मुझे सेवा से हटा दिया गया है। मैं ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्रम न्यायालय में मुकदमा किया हुआ है। मुझे अपना पक्ष साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है जो समिति के पास हैं। मैं उन दस्तावेजों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
-विष्णु कुमार, भरतपुर, राजस्थान
जिन दस्तावेजों की आप को अपना पक्ष साबित करने के लिए आवश्यकता है यदि वे उस सहकारी समिति के कब्जे में हैं जिस के विरुद्ध आप ने सेवा समाप्ति का मुकदमा किया हुआ है तो आप उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कराने के लिए श्रम न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। श्रम न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रकट कराने और प्रस्तुत कराने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 का उपयोग किया जा सकता है। आप आदेश 11 नियम 12 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि समिति जो कि उक्त मुकदमे में प्रतिपक्षी है आवश्यक दस्तावेजों को प्रकट करे कि वे उस की शक्ति और आधिपत्य में हैं अथवा नहीं। समिति को उक्त दस्तावेज उस की शक्ति और आधिपत्य में होने या न होने के बारे में शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि समिति स्वीकार करती है कि उक्त दस्तावेज उस की शक्ति एवं आधिपत्य में हैं तो आप आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रतिपक्षी उन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।
इस के अतिरिक्त आप सहकारी समिति से उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत भी मांग सकते हैं। सहकारी समितियों को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. बनाम नानगराम शर्मा एवं अन्य (2010 डब्लूएलसी (राज.) यूसी 740) में यह निर्णीत किया है कि सहकारी समितियाँ लोक प्राधिकरण हैं और उन से सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
में ग्राम सालवा कल्ल्ला निवासी ये जानना चाहता हु की मेरे इस ग्राम पंचायत में मेरे नाम की दो अलग अलग ज़मीन ह जिसके खाद बीज के अलग अलग रूपये सरकार से स्वीकारित हुए ह जो की ६८०० और ६९०० ह
लेकिन मुझे सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी ने दोनों के रूपये देने से मना कर दिया
अब मुझे क्या करना चाहिए
राकेश कुमार
9636517568
7689914231
आरटीआई की सूचना इंफॉर्मेशन के बारे में हमें काफी परेशानियां आ रही हैं मैं हैदर खान जैसलमेर से राजस्थान और हमने 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति से सूचना मांगी गई है दोनों ने सूचना नहीं दी उनका कहना है ग्राम सेवा सहकारी समिति सूचना से अंतर ग्रह बाहर कर दी गई है लेकिन हमें उस में घोटाला लग रहा है इसलिए हमें सूचना चाहिए हम फर्स्ट अपील ऑफ सेकंड अपील भी कर च*** हैं हमें सूचना नहीं मिली है आपके पास ऐसा कोई है हमें बताइए हम सूचना और उसका दस्तावेज कैसे लेता हूं मेरा मोबाइल नंबर 9983365751
महोदय,
मैं सहकारी बैंक बिलासपुर छत्तीसगढ में पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत ह्ँ। कार्य के दौरान मुझे अपने अधिकारों का ग्यान ना होने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पङ रहा है। कृपया सहकारी बैंक व समितीयों के विरुद्ध मुझे पर्यवेक्षक के कार्य एवम् अधिकारों के सम्बन्ध मे मार्गदर्शन करने की कृपा करें।
केन्द्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने विभागीय सिटिजन चार्टर में निम्न अधिकार प्रदान किए हैं। आप सीधे डीएसओ को सूचनाएं देने के लिए आवेदन करें।
Any citizen can apply for inspection of files relating to public distribution from the civil supplies deptt. offices. Access must be allowed to citizens without asking for reasons for locus standi if exemptions are not applicable.
Any citizen can apply under the RTI Act seeking samples of the grains stocked in the FCI/SWC storage depots and intermediate godowns or storage facilities. The same procedure prescribed in the Citizens’ charter for collection and sealing of samples may be followed in this case with the addition that the requestor may be present on site during collection of samples if he/she so desires. The cost of the samples should be paid for by the applicant.
दिनेशराय द्विवेदी का पिछला आलेख है:–.किसी भी व्यक्ति की आय पर किसी का कोई अधिकार नहीं।
श्रीमान महोदय
नमस्ते
विषय: शासकीय उचित मुल्य की दुकान दर्यापुर तह.जिला बुरहानपुर द्वारा सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नही देने बाबत ।
महोदय,
सेवा में
नम्र निवेदन है कि मै सतीश कन्हैयालाल चौहान निवासी दौलतपुरा जोशीवाड़ा ने अपने ही जिले की ग्राम पंचायत दर्यापुर की शासकीय मुल्य की उचित दुकान पर जनहित से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.10.2014 को सूचना का अधिकार का आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजा था किन्तु उसके द्वारा आवेदन लेने से इंकार कर दिया गया इसके पश्चात मैने खाद् विभाग अधिकारी से उसकी शिकायत की किन्तु उचित मुल्य के दुकान संचालक की विभागीय अधिकारी से अच्छी पकड़ होने के कारण उन्होने कहा कि दर्यापुर उचित मुल्य की दुकान सूचना का अधिकार कानून के अतंर्गत नही आती है इसलिए आपकों जानकारी नही दी जा सकती है। इस तरह से गोल मोल मौखिक जवाब दिये।
श्रीमान महोदय आप मुझे सही मार्ग दर्शन बताये की मुझे जनहित से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा पर आवेदन करना होगा और कैसे लगाना होगा कि जिससे उचित मुल्य की दुकान के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकू ।
धन्यवाद
आवेदक
सतीश कन्हैयालाल चौहान
जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश
मो. 9826346902