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सीजोफ्रेनिया तलाक का आधार हो सकता है।

rp_divorce-decree4.jpgसमस्या-

ब्रजमोहन सिंह ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मेरी पत्नी विवाह के पूर्व से ही सीजोफ्रेनिया रोग से पीड़ित है, यह बात मुझे नहीं बताई गयी थी। क्या मेरा विवाह शून्य या अकृत घोषित हो सकता है या मुझे डायवोर्स ही लेना होगा।

समाधान-

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 11 व धारा 12 में वे उपबन्ध हैं जिन के अन्तर्गत किसी विवाह को शून्य या अकृत घोषित किया जा सकता है। लेकिन उन में कोई भी उपबंध सीजोफ्रेनिया रोग के कारण विवाह को शून्य या अकृत घोषित करने हेतु नहीं है। इस कारण आप का विवाह शून्य या अकृत घोषित हो सकना असंभव है।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) (iii) में सीजोफ्रेनिया का उल्लेख निम्न प्रकार है-

Section 13 in The Hindu Marriage Act, 1955

13 Divorce. —

(1) Any marriage solemnised, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party—……….

………………..

(iii) has been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent.

Explanation .—In this clause,—

(a) the expression “mental disorder” means mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia;

(b) the expression “psychopathic disorder” means a persistent disorder or disability of mind (whether or not including sub-normality of intelligence) which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment; or

यदि कोई पति या पत्नी असाध्य रूप से मानसिक रोग से ग्रस्त है जिस के साथ रहना सामान्यतः संभव न हो तो इस आधार पर डायवोर्स हो सकता है।  यहाँ मानसिक रोग में सीजोफ्रेनिया को सम्मिलित किया गया है।

इस तरह आप इस आधार पर डायवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

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