अभियुक्त द्वारा अपने खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए धमकी देना गंभीर अपराध है।
| 01/04/2017 | Crime, Criminal Procedure Code, Indian Penal Code, Legal Remedies, अपराध, कानूनी उपाय, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता | No Comments
समस्या-
सुनील ने दौसा, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
अगर कोई किसी को अपने खिलाफ किसी अपराध की गवाही देने के लिए रोकता है और धमकी देता है तो क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है?
समाधान-
किसी को अपने खिलाफ किसी अपराध की गवाही देने से रोकना और इस के लिए धमकी देना भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत एक गंभीर अपराध है और इस के लिए दंड भी अधिक है। जैसे जैसे गवाही से संबंधित अपराध की गंभीरता बढ़ती है वैसे ही दंड भी बढता जाता है।
आप को तुरन्त सम्बधित पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। यदि पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में कोताही करे तो अगले ही दिन एसपी से मिल कर उसे कार्यवाही करने के लिए कहना चाहिए। यदि एस पी भी इस मामले में कोताही करता है तो आप न्यायालय को तुरन्त प्रतिवाद प्रस्तुत करें। न्यायालय तुरन्त कार्यवाही करेगा।

