अवैध अनधिकृत निर्माण को रोकने और हटाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत कर तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें।
|समस्या-
भोपाल, मध्य प्रदेश से सौरभ ने पूछा है-
मेरी पुश्तैनी जमीन जबलपुर में है और मेरा परिवार अभी वहाँ नहीं रहता है। मेरे चाचा ने सूचना दी है कि मेरी उस जमीन पर कोई बिल्डर कब्जा कर रहा है। इस बात को अभी महिना भर हुआ है। उन लोगों को काम करने से कैसे रोकना चाहिए?
समाधान-
आप को तुरन्त जबलपुर जा कर स्थिति को देखना चाहिए। यदि वास्तव में आप की संपत्ति पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो किए गए निर्माण कार्य को और निर्माण सामग्री को आप तुरन्त अपने खुद के मजदूर लगवा कर हटवा दें, इस का आप को अधिकार है। लेकिन ऐसा करने में कोई पेरशानी हो तो इस अनधिकृत निर्माण को रुकवाने के लिए आप को स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी वाद प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसी वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी चाहिए।
किसी भी निर्माण कार्य को करने के पहले नगरपालिका से मानचित्र स्वीकृत करवाना और निर्माण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्वीकृति व अनुमति निश्चित रूप से कब्जा करने वाले ने प्राप्त नहीं की होगी। इस कारण से आप नगर पालिका को भी इस मामले में पक्षकार अवश्य बनाएँ और उन के विरुद्ध यह राहत मांगें कि वह मौके पर जा कर निर्माण कार्य को रोके।
उक्त मुकदमा करने के पहले आप नगर पालिका को लिखित शिकायत भी करें कि आप की संम्पत्ति पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और निर्माण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई अनधिकृत व्यक्ति निर्माण करना चाहता है। उसे रुकवाया जाए और निर्माण कर दिया हो तो उसे हटाया जाए।