आप को अपना हिस्सा मिला हुआ है उसे बनाए रखने के लिए कार्यवाही करें।
|समस्या-
वेद ने बादशाहपुर, हरयाणा से समस्या भेजी है कि-
मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे दादा जी ने जो हमारा घर था ,उसको किसी के नाम नही किया, वो स्वर्ग सिधर गये। मेरे दादा जी के तीन लड़के हैं। मेरे पिता जी सब से छोटे हैं। मेरे पिताजी और ताउजी ने अपना अपना बटवारा कर लिया। मेरे पिता जी को जो हिस्सा मिला वो उन्होने सन् 1997 में बेच दिया। दादा जी के नाम से जो हिस्सा मेरे पिता जी ने बेचा इस में उन्होने मेरे सिग्नेचर करा लिए और अलग जगह पर उस पैसे से ज़मीन लेकर मकान बनाया। जो मकान बनाया वो मेरे पिता जी के नाम पर है। मेरे पिता जी के हम चार बच्चे हैं . जिसमे हमारी दो बहनो की शादी सन् 1993 में और हम दोनों भाइयों की शादी सन् 1996 में हो गई। अभी हम सभी इसी नये मकान मे रहते हैं। हमारे घर मे लड़ाई होती रहती है। बात बात पर मेरे पिता जी और माँ हमें परेशान करते हैं। एक बार मेरे पिता जी ने लड़ाई के बाद जब कुछ लोगों के माध्यम से फ़ैसला किया। जिसमें उन्होने मुझे मकान में तीसरा हिस्सा दिया। जो कि एक लाइन वाली कॉपी के पेज पर लिखा है और रसीदी टिकट लगा कर मेरे पिता जी ने सिग्नेचर किए हैं। साथ मे दो हमारे दोनो के रिलेटिव है उनके भी सिग्नेचर हैं। लेकिन वो पेपर मेरी अलमारी से गुम / चोरी हो गया। उसकी एक फोटो कॉपी मेरे पास है। अब मेरे पिता जी हमे इस घर से निकलना चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ लड़ाई करते हैं कि ये यहाँ से घर छोड़ कर चला जाए। इस घर में बिजली का बिल मेरे नाम से आता है। मेरे पिता जी का एलेक्ट्रिसिटी बिल /मीटर अलग है। क्या मुझे इस मकान मे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है।
समाधान-
आप के तथ्यों से लग रहा है कि मकान पुश्तैनी संपत्ति है जिसे न्यायालय में साबित किया जा सकता है, जिस का हिस्सा आप को पिताजी पहले ही दे चुके हैं। आप अपने पिताजी से कह सकते हैं कि आप ने मुझे इस मकान में अलग हिस्सा दे चुके हैं और सब को शान्ति से रहना चाहिए। आप को जो हिस्सा मिला है उसे बनाए रखने की कार्यवाही आप को करनी है।
यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो आप मकान से निष्कासन पर रोक के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी वाद प्रस्तुत कर दीवानी न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। इस के लिए आप को अपने शहर के किसी अच्छे दीवानी वकील से सलाह कर के कार्यवाही करना चाहिए। पिताजी का लिखा जो कागज आप से खो गया है या चोरी हो गया है उस की फोटो प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है और उसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उस पर गवाहों के रूप में जिन रिश्तेदारों के हस्ताक्षर हैं उन के बयान करवा कर उसे साबित किया जा सकता है।