कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद संस्थित करना होगा।
|समस्या-
मुजीब ने सिधारी जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछा है-
मैं ने वर्ष 2019 में 800 वर्ग फीट का मकान क्रय करके उसका रजिस्टर्ड बैनामा अपने नाम कराया, एवं कब्जा भी प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों बाद उक्त मकान पर एक दबंग महिला द्वारा जबरन अपना ताला लगाकर कब्जा कर लिया। उक्त महिला अपने को संबंधित सम्पत्ति बेचने वाले की पूर्व पत्नी बता रही है। मैं उक्त महिला का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी गयी। परन्तु शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है। मैं ने नगर पालिका में अपना नामान्तरण भी करा लिया, परन्तु उक्त महिला अपने पहुँच के कारण उक्त नामान्तरण में आपत्ति डालकर नगर पालिका निर्धारण पर मेरा नाम भवन स्वामी कॉलम में एवं उक्त महिला ने अपना नाम उपभोक्ता कॉलम में दर्ज करा लिया है। उक्त परिस्थतियों के दृष्टिगत कृपया आप अपना बहुमूल्य परामर्श देने की कृपा करें कि प्रार्थी को विधिपूर्ण तरीके से अपने उक्त सम्पत्ति पर कब्जा कैसे प्राप्त हो सकता है?
समाधान-
जैसे ही उस महिला ने संपत्ति पर ताला लगा कर कब्जा किया था, तभी आपको ताला लगाने के दिन से 60 दिनों की अवधि में धारा-145 दंड प्रक्रिया संहिता में परिवाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। आपने पुलिस में रिपोर्ट की है लेकिन पुलिस ने क्या कार्यवाही की है यह आपने नहीं बताया है। हो सकता है पुलिस नौ धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता का परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया हो। यदि किया है तो इस मामले में यह साबित होने पर कि पहले कब्जा आपका था, आपको कब्जा वापस दिलाया जा सकता है।
कानूनी उपाय यह है कि आप उस महिला के विरुद्ध अपनी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का वाद संस्थित करें। कब्जे की डिक्री हासिल करें और कब्जा प्राप्त करें। बेहतर यह है कि आप किसी अच्छे स्थानीय वकील की सहायता लें वह स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करके आपको सही उपाय बता सकेगा।
Mere father ne apne do kheto me se thoda thoda hissa with out consideration kisi dusare vyakti ko becha…lekin usne dono kheto mein pura dakhil kharij karwa liya…kya bainama cancel ho sakta hai….
बिना प्रतिफल के कोई विक्रय संभव नहीं है।