कोई भी अपनी स्वअर्जित संपत्ति को वसीयत कर सकता है।
|समस्या-
अरविन्द कुमार ने बुन्दू झारखंड से समस्या भेजी है कि-
मेरे पापा और चाचा एक माँ के हैं और मेरे पापा और चाचा के तीन बड़े भाई है जो कि सौतेले हैं। सौतेले हमें जमीन का हिस्सा सभी जगह नहीं दे रहे हैं और कही कहीं के जमीन पर उन्होंने अपने नाम से जमीन को करवा लिया है जो कि पहले दादा जी के नाम से थी। तो मुझे सभी जगह जमीन का हिस्सा कैसे मिलेगा बताएं? इसका जवाब आप मेल में भी जरुर भेजे|
समाधान-
अरविन्द जी, तीसरा खंबा की कानूनी सलाह सेवाएँ निःशुल्क हैं। हम जिन समस्याओं का उत्तर अपनी साइट पर देते हैं उन्हें मेल नहीं करते। आप को चाहिए कि आप साइट देखते रहें। जिन समस्याओं का उत्तर हम साइट पर नहीं दे सकते उन्हें अवश्य मेल करने की कोशिश करते हैं।
आप को जानना होगा कि आखिर आप के दादा की जमीन आप के तीन ताउओं को बिना बँटवारे के कैसे मिल गयी। कोई भी अपनी स्वअर्जित संपत्ति को वसीयत कर सकता है। हो सकता है दादा जी की यह जमीन उन की स्वअर्जित हो और उन्हों ने पहले ही आप के ताउओं के नाम वसीयत कर रखी हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो अपनी कुछ संपत्ति पहले विवाह की संतानों के नाम वसीयत कर देता है जिस से उन के साथ सौतेला व्यवहार न हो। यदि ऐसा है तो फिर आप को उस जमीन में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि वह जमीनें गलत तरीके से आप के ताउओं के नाम आ गयी है तो आप उन के नाम जमीन के नामान्तरण को चुनौती दे कर उसे निरस्त करवा सकते हैं। चूंकि हर राज्य का कृषि भूमि से संबंधित कानून भिन्न है इस कारण से आप को चाहिए कि इस मामले में स्थानीय वकीलों से परामर्श कर के उचित उपाय करें।