क्रूरता के आधार पर आप की बहिन अपने पति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।
|मथुरा, उत्तर प्रदेशसे शिखर आकाश ने पूछा है-
मेरी बहन काविवाह को लखनऊ के एक संयुक्त परिवार में 14 साल पहले हुआ। उसेअपनी ससुराल मे मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है, जिसे मेरी बहन पिछ्ले 14 सालोंसे झेलती आ रही है। उस के साथ घर के पुरुष और महिलाओं द्वारा अभद्रव्यवहार,भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। एक पुत्र 12 साल का है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अपनी माँ पर हो रहे इस दुर्व्यवहार से सहमा रहता है और उसकाविकास रुक गया है। पतिसुनते नहीं हैं और अपने भाई का साथ देते हैं। पति के भाईपेशे से वकील हैं और सारा परिवार इसी बात का दम्भ भरता है। मेरी बहन संगीतविशेषरज्ञहै और उसे घर से बाहर आने जाने भी नहीं दिया जाता है। उस का जीवन औरकेरियर बर्बाद हो रहाहै। क्या बहन न्यायिक पृथक्करण/ विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है औरअपने नाबालिग पुत्र को अपने साथ रख सकती है?
समाधान-
आप की समस्या में यह स्पष्ट नहीं है कि आप की बहन और उस के पुत्र के साथ किस तरह का शारीरिक मानसिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन जो किया जा रहा है वह क्रूरता है। इस क्रूरता के आधार पर आप की बहन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त कर सकती है। यदि वह चाहे तो विवाह विच्छेद की डिक्री भी प्राप्त कर सकती है। वह नाबालिग पुत्र को अपने साथ भी रख सकती है। इस के साथ साथ स्वयं अपने लिए व अपने पुत्र के लिए भरण पोषण का खर्च भी प्राप्त कर सकती है।
इस के लिए उसे स्वयं अपने पुत्र सहित परिवार से अलग रहना होगा या लखनऊ छोड़ कर मथुरा आ कर रहना होगा। एक बार दोनों अलग रहने लगें तो फिर न्यायिक पृथक्करण/ विवाह विच्छेद, घरेलू हिंसा व भरण पोषण के लिए कार्यवाही कर सकती हैं। यदि वह मथुरा आ कर रहने लगे तो ये सभी कार्यवाहियाँ मथुरा में संस्थित की जा सकती हैं।
थैंक्स फॉर इनफार्मेशन सर
रमेश वर्मा