ट्रेड यूनियन में उद्योग से बाहरी लोग भी पदाधिकारी हो सकते हैं।
|आर्य कुमार तिगमांशु ने 140/F रेलवे कालोनी, प्रतापनगर, वडोदरा, गुजरात से समस्या भेजी है कि-
क्या रेलवे के ट्रेड यूनियन में रिटायर्ड या सुपरवाइजर कर्मचारी रह सकते हैं? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 22 का इस बारे में क्या कथन है?
समाधान-
धारा 22 ट्रेडयूनियन एक्ट के अनुसार किसी भी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों में से आधे पदाधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो उस उद्योग से संबंधित न हों जिस के कर्मचारियों की वह यूनियन है। लेकिन उचित सरकार किसी ट्रेड यूनियन के लिए आदेश जारी कर सकती है कि उस में उद्योग से संबंधित कर्मचारी ही पदाधिकारी हो सकते हैं। हमें पता नहीं है कि रेलवे के संबंध में उचित सरकार केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया हुआ है अथवा नहीं।
इस धारा में यह भी प्रावधित है कि किसी भी पंजीकृत ट्रेडयूनियन की कार्यकारिणी में एक तिहाई या कम से कम पाँच पदाधिकारी उसी औद्योगिक संस्थान में वास्तव में कार्यरत होने चाहिए जिस के कर्मचारियों श्रमिकों की वह यूनियन है। लेकिन रिटायर्ड और छंटनी किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों को बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाएगा।
इस कानून के अनुसार रिटायर्ड और छंटनी किए गए कर्मचारी /श्रमिक बाहर के व्यक्ति नहीं हैं इस कारण वे यूनियन के पदाधिकारी रह सकते हैं। सुपरवाइजर तो उद्योग के ही कर्मचारी हैं इस कारण वे भी यूनियन के पदाधिकारी रह सकते हैं।
क्या ट्रेड यूनियन स्थाई कर्मचारी भी बना सकते है या नहीं??
क्या अनुबंधित कर्मियों की यूनियन में स्थाई कर्मचारी भी सदस्यता ले सकते है या नहीं??