डर छोड़ें, निषेधाज्ञा प्राप्त करें और निर्माण कार्य चालू करें ।
|जगदीश ने गाँव जनई, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से पूछा है-
गाँव में हमारा एक भूखंड 0.61 हैक्टर का है, जिसके साथ मेरे पडोसी हीरालाल जी काकच्चा मिट्टी का मकान है। मैं अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर निर्माण कार्यकरना चहता हूँ। मेरे पडोसी अपनी दीवार के साथ 10 फीट छोड कर निर्माण कार्यकरने के लिये कहते हैं। मैं 3से 4 फीट छोडने के लिये तैयार हूँ। इसी बात काविवाद है जिस के कारण फौजदारी पर आमादा होते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। मैंतहसील से आदेश पत्र ले कर आया। राजस्व विभाग के अधिकारी कानूनगो और लेखपालने मौके पर जाकर जाँच की और विपक्षीगण को समझाया कि प्रार्थी केनिर्माण कार्य में नाजायज हस्ताक्षेप न करें। ये जमीन प्रार्थी के नाम दर्ज है।फिर भी विपक्षीगण नहीं माने और जाँच करने के बाद तहसीलदार महोदय ने लिखितआदेश पुलिस कार्यवाही करने का दिया। पुलिस अधिकारियों के कहने पर भी पडोसी नहीं माने। SDM के अदेश पर सीमा ज्ञान करवाया। पटवारी के नाप करने पर पडोसी की कच्ची दीवार भी मेरी जमीन में आती है। पडोसी 3फीट छोड कर भी निर्माण कार्य नहीं करने देते। इस मामले मे पुलिस की क्या कार्यवाही बनती है? और मुझे न्याय के लिये क्या करना है? सुझाएँ कि मेरी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है?
समाधान-
वास्तव में समस्या आप का डर है। पड़ौसी ने आप की जमीन पर दीवार बना रखी है और हैं कि उस के कहने मात्र से डर जाते हैं। सब कुछ आप ने कर के देख लिया। जब यह सिद्ध हो चुका है कि पडौसी ने दीवार आप की जमीन पर बना रखी है तो उस दीवार को हटवाने और आप की जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए तुरन्त दीवानी वाद करें। इसी वाद में यह निषेधाज्ञा की राहत भी मांगें कि पडोसी आप को अपनी जमीन पर निर्माण कार्य से न रोके।
इस के बाद आप निर्माण कार्य करना शुरु करें। यदि पडौसी फौजदारी पर आमादा होता है तो होने दें, अपना कार्य जारी रखें। यदि वह कोई अपराध करता है तो उस की रिपोर्ट तुरन्त पुलिस को करें। पुलिस कार्यवाही करेगी। और न करे तो आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल कर पुलिस अन्वेषण के लिए भिजवाएं। तब पुलिस को कार्यवाही करनी होगी।
श्रीमान जी खसरा न.989 जो भूलेख मे आबादी दर्ज है के चारो तरफ से मैने कच्ची मिट्टी की 6फीट ऊची दिवार बनाई हुई है जिसके अन्दर एक तरफ मेरा पक्का मकान है इसी के साथ मेरे पडोसी का खसरा न.990 जो भुलेख मे खेत दर्ज है
मेरे पडोसी मेरी तरफ अपने खेत मे निर्माण कार्य करने वाले है मैने उनसे 5 फीट नाली के लिऐ जगह छोड कर निर्माण कार्य करने के लिये बोला क्यो की 20 साल पहले उस जगह पर नाली थी लोग कहते है पर पडोसी नही मानते
इसी बात का विवाद है
पडोसी ने तहसील दिवास मे निर्माण कार्य मे नजायज हस्ताळेप की शिकायत कर दिया तहसील से SDM के आदेश पर पटवारी और कुछ पुलिस अधिकारी पडोसी की जमीन की नाप करने आऐ पडोसी की जमीन नाप करके मुझे बताया की आप की कच्ची दिवार के 5फीट अन्दर तक आप के पडोसी की जमीन है मुझे कुछ भुलेख नक्शे दिखाया जिसमे कोई नाली के निशान नही थे पर मैने अपने जीवनकाल मे वहा पर नाली देखी है
मेरे पडोसी को बोला की दिवार तोडकर कब्जा दिलाना मेरे अधिकार मे नही है आप को कचहरी से आदेश लाना होगा कल तहसील से जाँच रिर्पोट ले जाओ
मेरा खसरा न.989 पर पुस्तैनी कब्जा है कच्ची दिवार भी बीस साल पुरानी है
जो दोनों खसरा न.की सीमा है अभी पडोसी ने दीवानीवाद नही किया है मैने भी अभी तक कोई कार्यवाही नही किया है
मेरा सवाल है
क्या दिवानीवाद करके पडोसी मेरी दिवार तोड सकते है मै अपनी पुस्तैनी जमीन को कैसे बचा सकता हूं नाली की जमीन पडोसी से किस तरह से छुडाई जा सकती है गाँव के लोग अदालत मे गवाही देने के लिऐ तैयार है