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तलाक के स्थान पर न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी दें।

rp_Desertion-marriage.jpgसमस्या-

सुशील कुमार ने जहाँनाबाद, बिहार से पूछा है-

मेरी शादी को दस साल हुए हैं एक पुत्र आठ वर्ष का है। मेरी पत्नी मेरी माँ से बहुत झगड़ा करती है, बहुत गंदी रहती है, पागलों जैसा व्यवहार करती है, गंदी गंदी गालियाँ देती है। उस के साथ पाँच वर्ष से मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं है। मैं तलाक चाहता हूँ लेकिन वह नहीं चाहती। मैं किस आधार पर तलाक ले सकता हूँ? क्या मैं दूसरे जिले में अपना मुकदमा पेश कर सकता हूँ, मेरी स्थिति कुछ करने या मरने जैसी है मैं अपने पुत्र और माँ के साथ रहना चाहता हूँ।  मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे स्थाई पुनर्भरण के बारे में भी बताएँ।

समाधान-

प क्रूरतापूर्ण व्यवहार के आधार पर तलाक ले सकते हैं अथवा न्यायिक पृथक्करण करवा सकते हैं। यदि फिलहाल आप का दूसरा विवाह का कोई इरादा न हो तो हमारी सलाह है कि आप तलाक के लिए अर्जी देने स्थान पर न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) के लिए अर्जी प्रस्तुत करें। वास्तव में पत्नी के व्यवहार के कारण ही सारी परेशानी है। हो सकता है आप की पत्नी को कोई मानसिक रोग हो और उसे चिकित्सा की जरूरत हो। दस साल के विवाह के बाद तलाक हो जाने पर वह कहाँ जाएगी? उस का भरण पोषण तो आप को ही करना होगा। जैसी उस की स्थिति है उसे देखभाल और चिकित्सा की जरूरत भी हो सकती है।

हमारा सुझाव है कि आप न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी दें। जो क्रूरता के आधार पर दी जा सकती है, आप किसी स्थानीय वकील से मिलेंगे तो वह अन्य आधार भी आप से बातचीत कर के जोड़ देगा। न्यायिक पृथक्करण के बाद आप अपनी पत्नी को अलग आवास में अपने घऱ से दूर रख सकते हैं और आप अपने घर माँ और बेटे के साथ रह सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के वर्ष भर बाद आप तलाक का आवेदन भी कर सकते हैं। स्थाई पुनर्भरण का जहाँ तक प्रश्न है तो यह तो तलाक के साथ ही तय हो सकता है, उस के पहले नहीं।

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