नियोजक के अपराध में कर्मचारी का दायित्व
|भानु शुक्ला ने रायपुर, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या भेजी है कि-
मैं एक चिट फण्ड कंपनी में क्षेत्रिय प्रबंधक के रूप में काम करता था। 2 वर्ष पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। अब यदि कंपनी निवेशकों का धन वापस न दे तो कानूनी तौर पर मेरी क्या जिम्मेदारी है? यदि कोई मेरे विरूद्ध एफ़आईआर करवाता है तो उसकी क्या वैधता होगी?
समाधान-
आप उक्त चिट फण्ड कंपनी के कर्मचारी मात्र थे और कंपनी आप की नियोजक थी। आप ने अपने नियोजन से त्याग पत्र दे दिया है। इस कारण उक्त कंपनी की किसी भी प्रकार के सिविल दायित्व की आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है जो किसी अपराध के बारे में है अथवा ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई नया अपराध उद्घाटित होता है तो वह ऐसे अपराध का अन्वेषण करेगा। यदि किसी अपराध में आप की इरादतन भूमिका प्रमाणित होती है तो वह आप को भी उक्त मामले में अभियुक्त बना सकता है। किसी भी अपराध का दायित्व पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप अपने नियोजक के कहने से या नियोजन के अपने कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो उस मारपीट को करने से जो अपराध होगा उस के लिए आप दंड के भागी होंगे।
इस के अतिरिक्त उस कंपनी के अपराधिक कृत्यों के अन्वेषण के दौरान आप से पूछताछ की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर आप को उक्त मामले में साक्षी बनाया जा सकता है।
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