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पर्यवेक्षक (Supervisor) कब कर्मकार है?

समस्या-

भिलाई, छत्तीसगढ़ से नरेन्द्र कुमार लोधी ने पूछा है-

द्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में 2010 में हुए संशोधन के फलस्वरूप 10,000/- या 15,000/- रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सुपरवाइजर कर्मकार माने जाएंगे?

समाधान-

THE_INDUSTRIAL_DISPUTES_ACTद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 में कर्मकार की जो परिभाषा दी हुई है उस पर आप को ध्यान देना चाहिए।  वहाँ यह परिभाषा वर्तमान में इस प्रकार है-

(s) “Workman” means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person-

 (i) Who is subject to the Air Force Act, 1950 (45of l950),or the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Navy Act, 1957 (62 of 1957); or

 (ii) Who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison; or

 (iii) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

 (iv) Who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding ten thousand rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.

श्रमिक’ या कर्मकार’ का अर्थ है किसी भी उद्योग में वेतन या इनाम के लिए शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय, या पर्यवेक्षीय कार्य करने हेतु नियोजित कोई व्यक्ति (जिस में एक प्रशिक्षु भी सम्मिलित है), जिस के नियोजन की शर्तें व्यक्त या निहित हों सकती हैं, और इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी कार्यवाही के संबंध में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं और उस औद्योगिक  विवाद के कारण सेवामुक्त, सेवाच्युत या छंटनी कर दिया गया है या उसे सेवामुक्त, सेवाच्युत या छंटनी किए जाने से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उस में निम्न लिखित सम्मिलित नहीं है-

 (i)  जो वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45oवाँ, या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46वाँ), या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का62वां) के अधीन है, या

(ii) जो पुलिस सेवा में या जेल के एक कर्मचारी या अधिकारी के रूप में कार्यरत है, या

(iii) जो मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है, या

(iv) जो पर्यवेक्षीय क्षमता में नियोजित है और दस हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक मजदूरी प्राप्त करता है, या कार्यालय से जुड़ी कर्तव्यों की प्रकृति द्वारा या उस में निहित शक्तियों के कारण, मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य के लिए नियोजित है।

क्त परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पर्यवेक्षीय (Supervisory) क्षमता में कार्यरत है और उस का वेतन दस हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है तो उसे कर्मकार नहीं माना जाएगा। पर्यवेक्षकों के लिए वेतन की 10000/- रुपए की यह सीमा संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा ही स्थापित की गई है, इस से पूर्व यह सीमा केवल मात्र 1600/- रुपए ही थी। यह सीमा इस से अधिक (15000/- रुपए) कभी नहीं की गई।

लेकिन उद्योगों में जो पर्यवेक्षक पद पर नियुक्त लोग हैं उन्हें केवल पर्यवेक्षीय कार्य ही नहीं करने पड़ते अपितु उन्हें अन्य अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय, कार्य भी करने पड़ते हैं। कभी कभी तो होता यह है कि कर्मचारी का पर्यवेक्षीय कार्य केवल नाम मात्र का होता है, उसे अधिकाँश अन्य कार्य ही करने पड़ते हैं लेकिन उस का पदनाम पर्यवेक्षक होता है। वैसी स्थिति में पदनाम का कोई विशेष प्रभाव यह निर्धारित करने में नहीं है कि कर्मचारी पर्यवेक्षक है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि इस तरह का विवाद हो कि कोई कर्मचारी कर्मकार है या नहीं तो यह देखा जाएगा कि वह जो कार्य उद्योग में कर रहा था उन का अधिकांश कार्य किस तरह का है। यदि पर्यवेक्षीय कार्य की मात्रा अत्यन्त कम है और कर्मचारी दूसरे कार्य अधिक कर रहा है तो फिर उस कर्मचारी को कर्मकार ही माना जाएगा चाहे उस का वेतन 10000/- रुपए से अधिक क्यों न हो।

स संबंध में आप को तीसरा खंबा पर उपलब्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित सभी आलेखों को यहाँ चटका लगा कर पढ़ना चाहिए।

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