पिता की देनदारी का चुकारा तो करना होगा।
|मुख़्तार अहमद ने सरायरंजन, समस्तीपुर, बिहार से समस्या भेजी है कि-
हमने विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु दिनांक 11/06/2014 को रसीद कटायी | नौ माह बाद दिनांक 15/03/2015 को विद्युत आपूर्ति मीटर सहित प्रदान कर दी गयी (किन्तु हमें लाइसेंस या आदेशपत्र का कागज नहीं दिया गया)| दिनांक 22/03/2015 को पिता के नाम पर पिछला बकाया का नोटिस दिया गया जो दिनांक 14/03/2015 को जारी किया गया है| पुत्र के नाम पर प्रदान की गयी विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन कर दिया गया और मीटर भी जब्त कर लिया गया| पिता के नाम पर करीब 20 वर्ष पूर्व विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती थी| 1995 – 2003 और 2008 – 2010 के दरमियान ट्रांसफार्मर जलने के कारण विद्युत पूर्णतः ठप था| साथ ही 1995 के बाद हमारे यहां विद्युत का कनेक्शन नहीं था| किन्तु विभाग का कहना है कि पिता नाम पर विद्युत आपूर्ती चालू था और विपत्र भी ससमय प्रदान किया जाता था और 18/03/2013 को इनका विद्युत विच्छेदन कर दिया गया था| अतः परिसर पर बकाया रहने के कारण पुत्र के नाम विद्युत आपूर्ती प्रदान नहीं की गयी है| विद्युत अधीक्षण अभियंता ने बुलाई गई बैठक में निर्देश दिया है कि विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए और 1995 से आपूर्ती नहीं की गयी का आवेदन को एफिडेविट कराकर सम्बंधित अभियंता को दीजिये विद्युत आपूर्ती प्रदान कर दी जाएगी| अब मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान–
जिस संपत्ति पर आप ने कनेक्शन लिया है उस पर पहले से बकाया है तो उस की देनदारी आप की है। आप को पिता की संपत्ति प्राप्त हुई है तो उस संपत्ति पर जो भी बकाया है वह तो आप को देना होगा। यदि पुरानी बकाया जो भी चली आ रही है उस का हिसाब पूछें, और बकाया गलत चली आ रही है तो हिसाब दुरुस्त कराएँ। यदि अभियन्ता शपथ पत्र मांग रहा है तो दे दें जिस से हिसाब सही हो सके और आप अपने पिता का बकाया का बिल चुका सकें।
यदि शपथ पत्र देने के बाद भी आप का बिजली कनेक्शन एक दो सप्ताह में बहाल नहीं होता है तो तुरन्त उपभोक्ता मंच में शिकायत की जा सकती है। यदि उन्हें बकाय का ध्यान है तो जब नए कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया तभी उन्हें बकाया की भी मांग करनी चाहिए थी। इस तरह कनेक्शन काटना उचित नहीं है। आप उपभोक्ता मंच में आवेदन देने के साथ ही तुरन्त बिजली कनेक्शन चालू करने की अन्तरिम राहत प्रदान करने हेतु भी आवेदन साथ में दे सकते हैं।
विभाग के सम्बंधित अभियंता पत्र के माध्यम से लिखित में स्वीकार रहा है की उपभोक्ता (पिता) के नाम पर बकाया रहने के कारन इनका विद्युत विच्छेदन आज से करीब ढाई वर्ष पहले दिनांक: १८/०३/२०१३ को कर दिया था तो यक़ीनन बकाया की वसूली भी किया गया होगा? और यदि रुपये नहीं दिए गए थे तो कानूनी कार्रवाई भी किया गया होगा| यदि दिनांक: १८/०३/२०१३ को विद्युत विच्छेदन किया गया था तो नियमानुसार निश्चित ही इसकी सुचना विच्छेदन करने के १५ दिन पहले विद्युत उपभोक्ता(पिता) को दिया गया होगा| फिर, जब पुत्र ने विद्युत कनेक्शन हेतु ११ जून १४ को रशीद कटाया तो परिसर पर बकाया होने की सुचना क्यों नहीं दिया गया? रशीद कटाने के ९ माह बाद (विलम्ब से ही सही) विद्युत प्रदान क्यों किया? दो साल बाद उसी बकाया का दोबारा नोटिस क्यों जारी किया गया? इन सब सवालो के जवाब विद्युत वितरण कंपनी के सम्बंधित अभियंताओ के साथ-साथ इनके उच्चाधिकारियों के पास भी नहीं है(हमने सभी(सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, उप महा प्रबंधक सह अधीक्षण अभियंता, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन) को निबंधित पत्र के माध्यम से पूछा, मगर कही से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ|
सच्चाई- १९९५ के पूर्व जब विद्युत आपूर्ती की जाती थी, पिता द्वारा प्राप्त बिलो का भुगतान कर दिया जाता था| संभवतः १९९५ में ट्रांसफार्मर जलने के कारण पुरे गांव में विद्युत आपूर्ती पूर्णतः ठप थी(इस दरमियान बिजली खम्भे में लगी तार तक चोरी हो गयी थी) जो दोबारा संभवतः २००३ में गांव में विद्युत आपूर्ती सुचारू हुयी, किन्तु हमारे घर दोबारा विद्युत आपूर्ती हेतु आवेदन न दिया गया और न ठप पारी विद्युत आपूर्ती का कनेक्शन विभाग द्वारा हणारे घर पुनः किया गया| अप्रैल २०१४ में पिता का स्वर्गवास हो गया|
अवर प्रमंडल के कनीय अभियंता और सहायक अभियंता ने चार सौ बीसी किया है| उसने जान-बूझकर फ़र्ज़ी (जाली) नोटिस जारी कर रुपये ऐंठने का प्रपंच रचा है, किन्तु इस प्रपंच में खुद फंस गया है| अतः उसने अपने सभी उच्चाधिकारियों को अपने बचाव हेतु निवेदन किया होगा| इसी कारण उसके उच्चाधिकारी भी हमारे समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है|
कुछ सवाल-
1. मान लिया जाये कोई उपभोक्ता यदि बिल का भुगतान नहीं कर रहा हो तो बकाया-राशि का भुक्तान हेतु कितने अवधि बाद उक्त उपभोक्ता को नोटिस दिया जायेगा और नोटिस देने के कितने अवधि बाद उक्त उपभोक्ता का विद्युत विच्छेदन किया जायेगा?
2. मान लिया जाये पिता का स्वर्गवास हो गया है और उसके तीन पुत्र हैं| पिता के नाम पर दो साल से अधिक अवधि की बिजली बिल बकाया हैं | तो बकाया राशि के भुगतान हेतु बिजली वितरण कंपनी किसे नोटिस जारी करेगा? परिसर पर बकाया के आधार पर क्या किसी भी पुत्र को विद्युत आपूर्ती का नया कनेक्शन नहीं दिया जायेगा? स्वर्गवासी पिता के नाम पर बकाये के उक्त राशि का नोटिस क्या तीनो पुत्रो को दिया जायेगा? कृपया स्पष्ट करें |
3. विद्युत आपूर्ती हेतु रशीद कटाने के कितने दिनों के अंदर विद्युत आपूर्ती प्रदान करने कि समय सीमा निर्धारित है? यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर विद्युत आपूर्ती प्रदान नहीं की जाती है तो सम्बंधित अभियंता के खिलाफ क्या कोई विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान है? इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी?
जी, यदि बकाया है तो हम रूपए देने के लिए तैयार हैं | इस सम्बन्ध में हमने लिखित आवेदन विद्युत वितरण कंपनी के सम्बंधित अभियंताओ को २५ मार्च १५ और २६ मार्च २०१५ को सौप चुके हैं की हमारे पिता प्राप्त बिजली बिलो का भुगतान पहले भी करते थे और बकाया बिल का भुगतान हम अब भी करने के लिए तैयार है यदि नोटिस में अंकित राशि का सही सही पूर्ण बिल विवरण उपलब्ध करवा दिया जाये| साथ ही पुत्र के नाम पर लिया गया नया कनेक्शन शीघ्र अति शीघ्र चालू किया जाये| किन्तु सम्बंधित अभियंता न बकाया का सही-सही पूर्ण बिल विवरण उपलब्ध करवा पा रहा है और न पुत्र के नाम पर विद्युत आपूर्ती प्रदान कर रहा है|