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पूर्व विवाह को साबित कर के विवाह को शून्य घोषित कराएँ!

rp_court-Room.jpgसमस्या-

ज्ञानेश्वर जायसवाल ने बी 5/11 सोनारपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरी शादी में धोखा हुआ है, अरविंद पांडे नाम के आदमी ने जो कि पहले से ही शादी शुदा है एक लड़की मीनू जायसवाल से शादी कर ली, फिर मीनू जायसवाल को अपनी बहन बता कर और मीनू का अभिभावक बन कर मीनू की शादी मुझसे करवा दी। उन की मंशा थी कि शादी के बाद मीनू जायसवाल मुझे अपने घर से अलग कर के उस अरविंद पांडे के हॉस्पिटल में खुद नौकरी करेगी और मुझे भी करने के लिए मजबूर कर देगी। अरविंद पांडे का पुलीस में बहुत पहुँच है। मैं ने कई बार एसपी भी अप्लिकेशन लिखा, और अरविंद पांडे ने दं.प्र.सं. की धारा 151, 107, 116 में नकली जमानतदार पेश कर अपना जमानत करवाया। मगर कई बार डीएम, एसपी व कमिश्नर को सूचना देने के बाद भी 420 में कोई कार्यवाही नहीं हुई, मैं ने आरटीआई भी दाखिल किया मगर जबाब नहीं मिला। मैं क्या करूँ।

समाधान-

प अरविन्द पाण्डे और मीनू जायसवाल की शादी प्रमाणित कर सकें तो वे दोनों पति पत्नी माने जाएंगे और आप का विवाह शून्य घोषित हो सकता है। आप इस के लिए सीधे न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं और अपने विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं।

से लोगों के हमेशा पुलिस से अच्छे संबंध होते हैं। आखिर उसी के बल पर तो वे ये सब कर्म करते हैं। नकली जमानत अदालत में पेश की है आप अदालत में लिखित शिकायत दीजिए अदालत को उस की जाँच करनी या करवानी पड़ेगी। आरटीआई से कुछ नहीं होगा। यदि आप के साथ वास्तव में कोई धोखा हुआ है तो किसी स्थानीय वकील को सारे तथ्य विस्तार से बताएँ। यदि उस को लगता है कि किसी ने आप के साथ अपराध किया है तो सीधे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कराएँ।

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