बैनामा कैसे खारिज कराएँ?
|समस्या-
राकेश जिला-प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ने समस्या भेजी है कि-
हम तीन भाई थे।सबसे बड़े बेऔलाद थे।उन्होने सितंबर के प्रथम हप्ते में मेरे एक बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति का वारिस(रजिस्टर्ड) बनाया था।इसका पता चलने पर मझला भाई जो लखनऊ में सपरिवार रहता है आकर उन्हें बहला फुसलाकर लखनऊ ले गया(१५सितंबर2017)और सितंबर केआख़िरी हप्ते मे छल और धोखे से उनकी समस्त संपत्ति बैनामा करवा लिया (खुद और अपनी पत्नी के नाम पर)।इस बैनामे में एक गवाह खुद वकील है और दूसरा गवाह उनका बेटा है।बाज़ार में स्थित मकान का बैनामा मकान दर्शाए बिना खाली जमीन के रूप में एक लाख नकद दिखा कर करवा लिया जबकि उसकी बाजार में कीमत25 लाख रुपए है।शेष जमीन का बैनामा 9 लाख रुपए में करवाया है और पेमेंट के रूप में केवल एक चेक का नम्बर लिखा है और बैनामे के दिन की तारीख लिखी है।चेक की फ़ोटो कापी भी संलग्न नहीं है।फिर उन्हें लखनऊ लेकर चले गए।पता चलने पर मैं एक रिश्तेदार के साथ 9अक्टूबर2018कोगया तो वह बोले कि जबर्दस्ती और छल से ऐसा किया।मैं इसको ख़ारिज कराऊंगा लेकिन मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं।इस पर उन लोगों ने कहा कि हम खुद ख़ारिज करवा देंगे और इनको दो दिन में घर पहुंचा देंगे।उन्होंने पैसा नहीं पाने की बात भी कबूली।लेकिन उन लोगों ने पहुँचाया नहीं और21अक्टूबर18को उनकी मौत की खबर आती है।पोस्टमार्टम न कराने के प्रार्थना पत्र पर मेरा दस्तखत लेकर थाने में जमा कर दिये और मुझे दिसम्बर में समाधान करने की बात कह कर टाल दिये।मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने भेद खुलने के डर और पैसा भी हड़पने के चक्कर में उनकी हत्या कर दी।भाई ने धोखा और छल की बात कुछ और लोगों को फोन पर बताया था।
क्या अब उनकी मौत की जांच करवाई जा सकती है?यदि हाँ तो कैसे?
इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं।ये जमीन पुश्तैनी है।बातचीत की मोबाइल रिकार्डिंग क्या साक्ष के रूप में अदालत में मान्य हो सकती है?
कृपया मार्ग दर्शन करें।
राकेश
समाधान-
आप के पास पर्याप्त तथ्य और सबूत हैं जिन के आधार पर आप बैनामा खारिज कराने का वाद संस्थित कर सकते हैं। पोस्टमार्टम न कराने के आवेदन पर आप को हस्ताक्षर नहीं करने थे। इस से वे यह साबित करने का प्रयत्न करेंगे कि आप खुद आश्वस्त थे कि उ नकी मृत्यु संदेहास्पद नहीं है। पुश्तैनी जमीन होने पर और वारिस न होने पर वसीयत की जा सकती है और संपत्ति को विक्रय भी किया जास कता है इस तरह पुश्तैनी संपत्ति होने का कोई फर्क इस मामले पर नहीं पड़ेगा। बेहतर तो यही है कि आप बैनामा खारिज कराएं जिस से वसीयत को लागू किया जा सके। बैनामा खारिज कराने के लिए आप को दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा जिस में आप को बैनामा के मूल्य पर कोर्ट फीस भी देनी होगी।
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-दिनेशराय द्विवेदी
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One Comment
Bahut sunder sir ji hame pata nahi tha ye