मकान मालिक परेशान करता है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएँ।
समस्या-
दीप्ति मिश्रा ने कानपुर, उत्तरप्रदेश से पूछा है-
मेरी माँ, पिता और पति सब का देहान्त हो चुका है, कोई भाई भी नहीं है। मैं अपने मायके के किराए के मकान में निवास करती हूँ। मकान 70 वर्ष पुराना है। क्या मेरा मकान मालिक मकान खाली करवा सकता है? पहले ये ट्रस्ट का था. उस ने फाइल जलवा दी। मेरा कोई सहारा नहीं है मैं इस के लिए क्या कर सकती हूँ?
समाधान-
कोई भी कितने भी वर्ष तक मकान में किराएदार रहे लेकिन वह मकान मालिक नहीं हो सकता। आप नगरीय क्षेत्र में किराए के मकान में रहती हैं। यहाँ कोई भी मकान मालिक कानूनी आधार उपलब्ध न होने से मकान खाली नहीं करवा सकता। यदि आप मकान खाली नहीं करना चाहती हैं तो आप मकान मालिक से कह सकती हैं कि आप मकान खाली नहीं कर रही हैं क्यों कि उस के पास मकान खाली कराने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
मकान मालिक को मकान खाली करवाना होगा तो वह आप को नोटिस देगा या फिर अदात में मुकदमा करेगा। अदालत में मकान मालिक मकान को खाली करने का आधार बताएगा और साबित करेगा। आप को भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। यदि वहाँ मकान मालिक अपना पक्ष साबित कर सका तो न्यायालय खाली कराने की डिक्री पारित कर सकता है। आप इस डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकती हैं। लेकिन यदि अपील न्यायालय ने भी यही कहा कि मकान खाली करना होगा तो फिर आप को मकान खाली करना होगा।
इस प्रक्रिया के अतिरिक्त मकान खाली नहीं कराया जा सकता। यदि मकान मालिक आप को परेशान या तंग करता है तो आप को उस की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए।