संतान के बालिग होने तक अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा बरकरार नहीं रह सकती।
|समस्या-
मूल सिंह राणावत ने सांगवाड़ा, सिरोही, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट मृत राज्य कर्मचारी का पु्त्र नाबालिग 7 वर्ष का है। क्या उसे बालिग होने पर अनुकम्पा नियुकित दी जायेगी?
समाधान-
राजस्थान सरकार के अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उस का पुत्र नाबालिग हो तो उस के बालिग होने तक अनुकम्पा नियुक्ति का उस का अधिकार सुरक्षित रहे। इन नियमों में कर्मचारी के देहान्त के 90 दिनों की अवधि में आवेदन कर दिया जाना चाहिए।
अनुकम्पा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है। यह केवल मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक अपवाद मात्र है वर्ना सारी सरकारी सेवाएँ केवल खुले आमंत्रण द्वारा योग्यतम प्रत्याशियों को ही नियमानुसार दी जा सकती हैं। यदि नाबालिग 7 वर्ष का है तो उसे बालिग होने में अभी 11 वर्ष लगेंगे तब तक उस के इस आधे अधूरे अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। बेहतर है कि मृत कर्मचारी की पत्नी नौकरी के लिए आवेदन करे। नौकरी करते हुए एक माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान कर उस के पैरों पर खड़ा कर सकती है।