संविदाकर्मी ट्रेड यूनियन बना और पंजीकृत करवा सकते हैं।
|समस्या-
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से प्रवीण कुमार पाण्डे पूछते हैं –
श्रम विभाग हमें संगठन का पंजीयन नहीं देना चाहता है, वह कहता है कि आप दायरे से बाहर हैं। आप कार्मिक विभाग में बात करें यानि ऐसी कोई धारा नहीं बनी है जिस में आप को पंजीयन दिया जा सके। जब हमने कार्मिक विभाग से बात करने की कोशिश की तो वह कहते हैं कि आप संघ नहीं बना सकते क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और आपकों संघ बनाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप के द्वारा बाण्ड़ भरवाया गया है। जब एक सरकारी कर्मचारी अपने संघ का निर्माण कर सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? क्यों कि संघ बनाना हमारे मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। सभी विभाग वाले वहाँ पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं और संविदा कर्मचारी को दबाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है एक लड़की की डिलीवरी हुई तो एक विभाग का अफसर उससे कहता है कि या तो आप नौकरी में आ जाओ या छोड़ दो। जबकि उस महिला को 5 वर्ष उसी विभाग में हो गए हैं। हमें कुछ ऐसा रास्ता बताएँ जिस से कि हम अपनी यूनियन का निर्माण कर सकें। यह भी बताएँ कि हमारी यूनियन का पंजीयन किस जगह होगा।
समाधान-
संविदा कर्मचारियों की यूनियन का पंजीयन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ ही होगा। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण करना दुष्कर बना दिया गया है और प्रत्येक राज्य का ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार एक नीति के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कराने वाले लोगों को हतोत्साहित करता है।
कोई भी ट्रेड यूनियन बना लिए जाने के बाद ही उस का पंजीयन होता है। सब से पहले तो आप अपने विभाग में काम कर रहे 7 या अधिक संविदा कर्मियों की बैठक कर के ट्रेड यूनियन बनाने का प्रस्ताव लें। यह प्रस्ताव लिखित में हो और उस पर बैठक में उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर हों। ट्रेड यूनियन का संविधान बनाएँ जिस में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार आवश्यक नियम हों। आप अपनी ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या बढ़ाएँ। जब सदस्यों की संख्या विभाग में काम करने वाले संविदाकर्मियों की संख्या की 10 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो नियमानुसार आप ट्रेड यूनियन के पंजीयन के लिए आवेदन करें।
आप के आवेदन को प्राप्त करना ट्रेड यूनियन पंजीयक का कर्तव्य है। वह उस को किसी कानूनी आधार पर निरस्त कर सकता है लेकिन आवेदन को लेने से इन्कार नहीं कर सकता। यदि रजिस्ट्रार आप के आवेदन को निरस्त कर दे तो आप आवेदन को निरस्त करने के आदेश की अपील कर सकते हैं।
अच्छा तो ये है कि आप के नगर में किसी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का कार्यालय हो तो आप उन के किसी पदाधिकारी से मिलें और उन से ट्रेडयूनियन का पंजीकरण कराने के मामले में मदद प्राप्त करें।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भरती किये जा रहे संविदा शाला शिक्षक , क्या निव्मित कर्मचारी माने जायेंगे अथवा अस्थायी माने जायेंगे ?
किसी के भी द्वारा भर्ती किए गए संविदा कर्मचारी न तो नियमित हैं और न ही अस्थाई। वे एक निश्चित समय के लिए नियोजित कर्मचारी हैं जिन का नियोजन संविदा में वर्णित समय पूर्ण होने पर या संविदा में अकित तिथि को समाप्त हो जाता है।
दिनेशराय द्विवेदी का पिछला आलेख है:–.हिन्दू पुरुष की मृत्यु के उपरान्त संतानें, पत्नी और माँ निर्वसीयती संपत्ति में बराबर की उत्तराधिकारी हैं।