सार्वजनिक सेवा में नियमविरुद्ध नियुक्ति या कर्मचारी का नियमितिकरण नहीं किया जा सकता।
|कमल ने उदयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-
मेरी नियुक्ति आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व नगर पालिका में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुई है। नियुक्ति के समय से अब तक मेरी सेवा न तो संविदा पर है न ही ठेकेदारी पर। मैं केवल लगातार अपनी सेवाऐं प्रदान कर रहा हूँ। मेरी सेवा से पूरी पालिका संतुष्ट है। मुझे उक्त सेवा में अच्छा कार्य करने हेतु सम्मानित भी किया जा चुका है। मुझे नियमितिकरण हेतु क्या कार्यवाही करनी चाहिए। कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करें।
समाधान-
किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थान में कोई भी नियमित नियुक्ति केवल रिक्त पद पर नियुक्ति के नियमों के अनुसार ही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो पूर्व से ही किसी सेवा में कार्य कर रहा है तो उसे भी तभी नियमित किया जा सकता है जब कि वह उस पद की योग्यता धारण करता हो और नियमानुसार प्रक्रिया द्वारा उस का चयन कर लिया जाए।
दूसरा तरीका यह है कि नियमों के अन्तर्गत आप को आप की पिछली सेवाओँ को देखते हुए नियमित किया जाए। इस के लिए राजस्थान सरकार ने 2009 में Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2009 बनाए हैं। इन नियमों में 10 वर्ष से लगातार सेवा कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप की सेवाएँ अभी केवल छह वर्ष की हैं इस कारण इन नियमों के अनुसार भी आप को नियमित नहीं किया जा सकता।
आप चाहें तो किसी यूनियन के माध्यम से आप को नियमित किए जाने का विवाद श्रम विभाग को प्रस्तुत करवा सकते हैं। जिस से किसी स्तर पर भविष्य में आपको नियमित किया जा सके। फिर भी सर्वोत्तम रीति यही है कि आप को नगरपालिका में जब भी आप के लिए पद रिक्त हो और उस पर नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया आरंभ हो तो आप को उस के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आपका चयन कर लिया जाता है तो आप को नियमित नियुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप को यह भ्रम न पालना चाहिए कि लंबी और संतोषजनक सेवा के कारण नगरपालिका को आप को नियमित करना ही होगा।