कब्जा बनाए रखने तक का हित सुरक्षित है
|समस्या-
मैं ने अनधिकृत कालोनी में एक भूखंड एग्रीमेंट कर के पूरी कीमत अदा कर के खरीदा है। लेकिन ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कालोनाइजर को अवैध रूप से कालोनी निर्मित करने का नोटिस जारी किया है। कृपया बताएँ कि क्या मेरे हित सुरक्षित हैं या नहीं ?
-इन्दरजीत सिंह, लुधियाना, पंजाब
समाधान-
सभी नगरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, गाँवों के लोग नगरों में बसना चाहते हैं और बसने से पहले वहाँ आवास के लिए भूखंड खरीदना चाहते हैं। नगर निगमों और नगर विकास प्राधिकरणों के पास इतनी भूमि नहीं है। उन्हें आवासीय योजनाओं के लिए नगर क्षेत्र में आ चुकी कृषि भूमि को अवाप्त करना होता है जो एक लंबी प्रक्रिया है। इस बीच कथित क़ालोनाइजर कृषि भूमि को खरीद लेते हैं और उन पर अपनी योजनानुसार भूखंड बना कर उन्हें खरीददारों को विक्रय कर देते हैं। लेकिन किसी भी कालोनाइजर के लिए यह आवश्यक है कि जिस भूमि को उस ने खरीदा है उस के लिए विकास प्राधिकरण या नगर निगम से योजना को स्वीकृत करवाए। ये योजनाएँ तभी स्वीकृत होती हैं जब कि उन की योजना नियमानुसार बनाई गई हो। सड़कों, पार्कों, पानी की टंकी आदि सुविधाओँ के लिए भूमि छोड़ी गई हो। सड़कें पर्याप्त चौड़ी रखी गई हों आदि आदि। लेकिन कालोनाइजर इन नियमों का ध्यान नहीं रखते और भूखंडों को एग्रीमेंट के माध्यम से विक्रय कर पूरा धन ले लेते हैं। एग्रीमेंट से ही वह भूमि खरीदी जाती है और एग्रीमेंट से ही बेच दी जाती है। भूमि और भूखंडों के कब्जे हस्तांतरित हो जाते हैं और विकास प्राधिकरणों व नगर निगमों की सुस्ती से वहाँ मकान भी बन जाते हैं। जब धीरे-धीरे वहाँ बस्तियाँ उग आती हैं तो वोट की राजनीति उन्हें नियमित भी कर देती है।
आप ने यह जानते हुए कि कालोनी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है उस कालोनी में भूखंड खरीदने का अनुबंध किया है, जो संभवतः अभी तक कृषि भूमि ही है और आबादी भूमि में रूपान्तरित नहीं हुई है। किसी भी स्थाई संपत्ति का विक्रय केवल पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप इस भूखंड के तब तक स्वामी नहीं हो सकते जब तक कि वैधानिक रूप से इस के विक्रय पत्र का पंजीयन आप के पक्ष में नहीं हो जाता है। ऐसा पंजीयन तब तक संभव नहीं है जब तक कि यह भूखंड आबादी भूमि में रूपान्तरित नहीं हो जाता है। आबादी भूमि में रूपान्तरित हुए बिना आप वहाँ वैध निर्माण नहीं कर सकते। आप को वहाँ जल वितरण विभाग से नल का कनेक्शन और बिजली कंपनी से बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे या देने में परेशानी करेंगे।
इस तरह आप ने एक कृषिभूमि का भूखंड को खरीदने का केवल अनुबंध किया है उसे खरीदा नहीं है, लेकिन यदि आप उस की एग्रीमेंट में तय हुई पूरी कीमत अदा कर चुके हैं और भूखंड का कब्जा प्राप्त कर लिया है तो आप को इतना अधिकार है कि आप इस पर कब्जा बनाए रख सकते हैं। जब तक उपयोग परिवर्तन नहीं हो जाता है, आप के नाम विक्रय पत्र का अथवा पट्टा जारी हो कर उस का पंजीयन नहीं हो जाता है तब तक आप को इस कब्जे पर संतोष करना होगा। यदि कोई आप के इस कब्जे में दखल करने की कोशिश करे तो आप कानून के माध्यम से ऐसे दखल को रोक सकते हैं। आप को मात्र कब्जा बनाए रखने का हित उक्त भूखंड पर प्राप्त हुआ है और आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं।