कब्जा तुरंत प्राप्त करने के लिए धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता में कार्यवाही करें और विक्रय पत्र फर्जी होने पर छल के लिए अपराधिक मुकदमा करें।
समस्या-
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश से मोहित नागर ने पूछा है-
मेरे पिताजी ने धूलजी नाम के एक व्यक्ति से भूखंड खरीदा, धूलजी ने यह प्लाट एक ऊदावत नाम के वकील से खरीदा था। हम ने इस 15X 65 वर्गफुट के भूखंड पर अपना छोटा सा मकान बनाया। झाला नाम के एक अन्य व्यक्ति के नाम भी उस भूखंड की रजिस्ट्री है, वह शक्तिशाली व्यक्ति है। उस ने आ कर हमारा मकान जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है हम चार भाई बहन हैं और बहनों का विवाह इस भूखंड के विक्रय पर निर्भर करता है जिसे हम बेचना चाहते हैं लेकिन भूखंड पर झाला ने बाउंड्री बना ली है। कृपया हमें सुझाएँ कि हम क्या करें? .
समाधान-
आप के पिता ने भूखंड खरीद कर उस पर मकान बनाया था जिस से स्पष्ट है कि उस पर आप का कब्जा था। झाला नाम के व्यक्ति ने भूखंड पर आप के कब्जे को जबरन छीना है जो विधि विरुद्ध है। आप का मकान तोड़ कर झाला द्वारा कब्जा किए 60 दिन से अधिक न हुए हों तो आपधारा 145-146 दंड प्रक्रिया संहिता में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कब्जा वापस दिलाने के लिए झाला नाम के व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शांति भंग होने की संभावना हो तो इस कार्यवाही में मजिस्ट्रेट उक्त भूखंड को रिसीवर नियुक्त कर के उस के कब्जे में दे सकता है। तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय कर के जिस व्यक्ति का पहले कब्जा था उसे सौंप सकता है।
एक ही भूखंड के दो पंजीकृत विक्रय पत्र होने का सीधा अर्थ यह है कि उन में से एक अवश्य ही फर्जी है। आप को यह पता करना चाहिए कि कौन सा विक्रय पत्र फर्जी है? इस के लिए आप अपने नगर की नगरपालिका या फिर तहसील के रिकार्ड में जहाँ भी उस जमीन का रिकार्ड रखा गया हो जानकारी कर सकते हैं कि वह जमीन वास्तव में आरंभ में किस के नाम थी और आप तक या झाला तक कैसे पहुँची? यदि यदि आप को पता लगे कि आप का विक्रय पत्र फर्जी है तो आप आप को विक्रय करने वाले व्यक्ति धूलजी और धूलजी को विक्रय करने वाले ऊदावत नाम के वकील के विरुद्ध फर्जी भूखंड बेच कर आप के साथ छल करने के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। यदि पुलिस की अन्वेषण में यह सिद्ध हुआ कि आप के साथ छल किया है तो उन के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी। इस के अलावा आप जो धन आपने धूल जी को भूखंड खरीदने के लिए दिया उसकी ब्याज सहित वापसी के लिए दीवानी दावा कर सकते हैं। यदि झाला के प्रभाव के कारण पुलिस कार्यवाही करने को तैयार न हो तो आप सीधे न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसे अन्वेषण के लिए पुलिस थाना को भिजवा सकते हैं अथवा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर झाला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं।
यदि आप को पता लगे कि आप की रजिस्ट्री सही है और झाला द्वारा आप का मकान तोड़ कर कब्जा किए 60 अधिक हो गए हैं तो फिर आप को उस के विरुद्ध जमीन का कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा। जो भी उपाय आप करना चाहें उस के पहले किसी भरोसेमंद स्थानीय वकील से सलाह करें और उस के माध्यम से कार्यवाही कराएँ।