पत्नी नहीं चाहे तो कोई भी जबरन उसे आप के साथ रहने को बाध्य नहीं कर सकता। बेहतर है विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर लें
समस्या-
बेगूसराय, बिहार से सत्यप्रकाश ने पूछा है-
मेरा विवाह एक मंदिर में हिन्दू विधि से हुआ था। बाद में विवाह का पंजीयन भी करा लिया। मेरे पास विवाह का कोई चित्र नहीं है। विवाह के दस माह बाद मेरी पत्नी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया कि वह विवाहित नहीं है और मैं ने उस से जबर्दस्ती से शादी के रजिस्ट्रेशन पर हस्ताक्षऱ करवा लिए हैं। इस के उपरान्त मेरी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है। मैं ने परिवार न्यायालय में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन किया है। मेरी पत्नी उस प्रकरण में उपस्थित नहीं हुई न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही घोषित कर दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान-
आप की पत्नी जिस ने आप के साथ विवाह किया है अब उस विवाह को जारी नहीं रखना चाहती है। उस ने इस के लिए आप के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया है कि आप ने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन आवेदन पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं। लेकिन पंजीकरण मात्र हस्ताक्षर करने से नहीं होता। पति पत्नी को विवाह पंजीयक के समक्ष उपस्थित होना होता है। इस कारण से परिवाद तो चलेगा नहीं।
आप की पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है। एक विवाह में रहते हुए दूसरा विवाह वैध नहीं है। आप की पत्नी का उस के दूसरे पति के साथ रहना ठीक नहीं है। यह धारा 494 भा.दंड संहिता के अंतर्गत अपराध भी है। आप चाहें तो अपनी पत्नी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करवा सकते हैं या फिर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप की पत्नी आप के साथ आ कर रहे तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक वह स्वयं आप के साथ नहीं रहना चाहती है। यदि आप वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए एक तरफा डिक्री भी प्राप्त कर लेते हैं और वह फिर भी आप के साथ नहीं रहना चाहती है तो कोई भी उसे जबरन आप के साथ रहने को बाध्य नहीं कर सकता। अधिक से अधिक आप तब अपनी पत्नी के विरुद्ध वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री की पालना न करने पर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन तो आप अभी भी उस के द्वारा किए गए परिवाद और दूसरे विवाह की साक्ष्य प्रस्तुत कर जारता के आधार पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी डिक्री प्राप्त हो जाने पर अन्य स्त्री के साथ विवाह कर सकते हैं। मेरे विचार में आप के लिए अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद कर दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना ही उचित है।
मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसकी शादी कुछ समय पहले उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवा दिया कुछ साल पहले,जब वह १६ साल की थी। लेकिन उसके पति ने बहुत मारा पीटा,अभद्र काम किया,तो वह ४-५ साल से मायके रहने लगी,उनके बीच आज तक कभी भी कोई शारीरिक सम्बन्ध भी नहीं है,और जब लड़की वे तलाक के लिये केश किया तो अब उसका पति बोलता है कि मैं सुधर गया हूँ,मुझे एक मौका और दो,लेकिन अब ये किसी भी हाल में उसके साथ नहीं रहना चाहती,क्योंकि वो धमकी भी देता है,और तलाक भी नहीं दे रहा है,वो क्या करे? और यदि मैं उससे शादी करना चाहूँ,तो कर सकता हूँ क्या सर्? सर् उसका पति तलाक नहीं दे रहा है,और वो उसके साथ एक पल भी नही रहना चाहती… क्या करे वो सर्?
कृपया सलाह दें सर्!!
हम दोनों शादी करना चाते है , लेकिन हमारे दोनों घर से ये रिश्ता मंजूर नहीं है . हम दोनों एक ही समाज के है
लड़की के घर वाले उसके साथ मार पीट करते है , हम दोनों ने अभी तक कोई शादी नहीं की है , हम एक ही समाज के होने के नाते अगर हमारे और उनके घर वाले चाए तो हम दोनों समाज के तरीके से शादी कर सकते है , हमारे दोनों परिवारो के बिच आज से ७ साल पहले कुछ पेसो के मामले में जगदा हुआ था / अगर ऐसे मामले में लड़की को में लेने जाऊ और अगर लड़की वाले पुलिस को बुलाये और लड़की मेरे साथ हो तो / अगर लड़की बोल दे की में मेरे मर्जी से उनके साथ यानी ( मेरे साथ ) रहना साथी हु / तो पुलिस को कानुन के हिसाब से क्या करेगी / हमारा साथ देगी या परिवार का /
प्लीज मेरे मदद करे / रीप्ले इन हिंदी
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