भूमि की किस्म गलत लिखने पर पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त कराया जा सकता है
|समस्या-
रीवा, मध्यप्रदेश से प्रिया ने पूछा है-
पिता जी ने कृषि भूमि उद्योग को बेची। उस भूमि में पेड़ पौधे थे। लेकिन उद्योग ने कृषि भूमि को रजिस्ट्री में बंजर भूमि बिना पेड़ पौधे की भूमि लिखाया, पैसे भी बंजर भूमि हिसाब से दिया। पेड़ पौधे का पैसा नहीं दिया। विक्रय पत्र की रजिस्ट्री में जबरन हस्ताक्षर करवा लिये। क्या रजिस्ट्री वैध है?
समाधान-
किसी भी विक्रय पत्र का पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है। यदि विक्रय पत्र में पेड़ पौधे वाली भूमि को बंजर लिखाया गया था तो वहीं आपत्ति की जानी चाहिए थी। जब तक विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक उसे वैध ही माना जाएगा। यह सब इस लिए किया जाता है ताकि उद्योग को अधिक स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क न देनी पड़े।
आप के पिता जी के पास एक मार्ग यह है कि वे उप पंजीयक तथा कलेक्टर स्टाम्प को शिकायत करें कि स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क बचाने के लिए उद्योग ने विक्रय पत्र में भूमि का मूल्य कम लिखाया है और आप के पिता जी को भी कम दिया गया है। इस से स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण रजिस्ट्री में आपत्ति लग जाएगी तथा उस में कलेक्टर स्टाम्प के यहाँ सुनवाई होगी।
आप के पिताजी को तुरन्त उद्योग को नोटिस देना चाहिए कि जमीन पेड़ पौधे वाली है और आप को जमीन का मूल्य कम दिया गया है और विक्रय पत्र में भी कम लिखाया गया है। इस कारण से वे आप के पिताजी को शेष मूल्य का भुगतान करें अन्यथा आप के पिताजी विक्रय पत्र निरस्त कराने के लिए वाद दायर करेंगे। साथ ही जो धोखाधड़ी की है उस के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे और पुलिस ने कार्यवाही न की तो सीधे न्यायालय में शिकायत करेंगे।
यह सब करने के पहले आप के पिताजी को इस बात के दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करने होंगे जिस से वह जमीन पेड़ पौधे वाली साबित हो न कि बंजर साबित हो। अन्यथा किसी भी स्तर पर आप के पिता जी जमीन को पेड़ पौधे वाली साबित नहीं कर सकेंगे और सारे प्रयास असफल हो जाएंगे।
SIR mare pita ji ne ak harijan se basiyat 1995ko karai thi aur usk ladke ne gabahi di thi aur 1998ko bo jamin mere pita g k name a gyi mai savarn hu aur bo jamin pita g ne 2015me bech Di aur us aadmi ki putra badhu ne sdm Court Me Case kar diya SIR ab kya हो saktahai
श्रद्धेय वकील साहब,
आप द्वारा दी गई राय मूल्यवान है। कृपया बताएँ की पीडि़त पक्ष ये कैसे साबित करेगा कि जमीन बंजर नहीं बल्कि पेड़-पौधे युक्त है। क्या इस संदर्भ में ग्राम प्रधान के साथ उस खेत में ली गई फोटो व प्रमाणीकरण अभिलेख साक्ष्य के रूप में लिया जा सकेगा या फिर कोई और उपाय है।
श्रीवास्तव जी मेरी राय में तो सबसे accha rasta yah hai की आप कमिसन करवा लें
श्रद्धेय वकील साहब,
आप द्वारा दी गई राय मूल्यवान है। कृपया बताएँ की पीडि़त पक्ष ये कैसे साबित करेगा कि जमीन बंजर नहीं बल्कि पेड़-पौधे युक्त है। क्या इस संदर्भ में ग्राम प्रधान के साथ उस खेत में ली गई फोटो व प्रमाणीकरण अभिलेख साक्ष्य के रूप में लिया जा सकेगा या फिर कोई और उपाय है।
– रवि श्रीवास्तव, इलाहाबाद।
लाजवाब समाधान/ साधुवाद / राजेंद्र सिंह / अजमेर / राजस्थान