मोटर वाहन का कब्जा खरीददार को वाहन पंजीकरण हस्तान्तरित होने पर ही दें।
|समस्या-
सुनील ने अजमेर, राजस्थान से पूछा है-
मैंने दिसम्बर 2018 में कार बेचीं थी। जिसका बेचाननामा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर करवा लिया और कार के सभी डॉक्यूमेंट और कार को खरीददार को हेंडओवर कर दिया। कार लेने वाले ने अभी तक कार को उसके नाम ट्रांसफर नहीं करवाया है। मेरे बार बार कहने पर कहता है की करवा लूंगा क्या जल्दी है। मुझे अब क्या करना चाहिए कि कल को कार का दुरूपयोग या क्लेम की स्थिति में मुझे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या क्लेम की स्थिति में 100 के ईस्टाम्प पेपर पर किया गया बेचाननामा से मुझे किसी प्रकार की राहत मिल सकती है क्या?
समाधान-
उच्चतम न्यायालय ने 6 फरवरी, 2018 को नवीन कुमार बनाम विजय कुमार एवं अन्य के मुकदमे में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में वाहन के स्वामी का नाम परिवर्तित नहीं कराया जाता है तो दुर्घटना की स्थिति में वाहन का पंजीकृत स्वामी ही क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा।
इस निर्णय के अनुसार स्थिति यह बनती है कि वाहन को विक्रय कर देने के उपरान्त वाहन का कब्जा खरीददार को तभी देना चाहिए जब कि वाहन का पंजीकरण उस के नाम हस्तान्तरित हो जाए। अन्यथा यदि वाहन का नया स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति उस वाहन से कोई दुघर्टना कारित हो जाती है तो उस दुर्घटना के कारण उत्पन्न क्षतियों की पूर्ति की जिम्मेदारी दुर्घटना के दिन वाहन के पंजीकृत स्वामी पर ही आएगी, बीमा कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक स्थिति यह हो सकती है कि आप वाहन पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज प्रपत्र आदि खरीददार से हस्ताक्षर करवा कर खुद रखे और वाहन पंजीकरण का खर्च भी स्वंय प्राप्त करें और वाहन पंजीकरण का आवेदन स्वयं वाहन पंजीकरण कार्यालय जा कर जमा कराएँ और उसकी रसीद प्राप्त कर लें। तभी वाहन का कब्जा वाहन के नए स्वामी को दें। इस स्थिति में भी जब तक पंजीकरण कार्यालय में वाहन का स्वामी परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक जिम्मेदारी विक्रेता की ही रहेगी।
आप को वाहन को बेचे तथा उस का कब्जा खरीददार को दिए लगभग छह माह हो गए हैं ऐसी स्थिति में वाहन से कोई दुर्घटना हो जाने पर दायित्व आप पर आ सकता है। आप को तुरन्त चाहिए कि खरीददार को तुरन्त कहें कि वह एक दो दिन में वाहन का पंजीकरण अपने नाम हस्तान्तरित करवा ले अन्यथा आप वाहन चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना को लिखाएंगे। यदि विक्रेता ऐसा न करे तो पुलिस में रिपोर्ट करा भी दें। आप ने वाहन बेच दिया है इस की सूचना तथा फार्म नं. 29 की आप के द्वारा हस्ताक्षरित प्रति रजिस्टर्ड एडी डाक से आप के वाहन पंजीकरण अधिकारी को भेज दें। आपने जो विक्रय पत्र लिखाया है उस की भी एक फोटो कापी साथ में भेजें। इस के साथ ही बीमा कंपनी को भी विक्रय पत्र की एक प्रति भेजते हुए सूचित करें कि आप ने वाहन विक्रय कर दिया है।
ये सभी काम करते हुए भी बचाव केवल एक ही है कि किसी भी तरीके से वाहन का पंजीयन क्रेता के नाम हस्तान्तरित हो जाए। इस कारण एन-केन-प्रकरेण इस काम को करवा लें।