स्वामित्व खरीदें, सम्पत्ति का केवल कब्जा न खरीदें।
|समस्या-
एजाज ने चम्पारन, बिहार से समस्या भेजी है कि-
एक व्यक्ति 1969 के पूर्व से एक खाली प्लॉट पर घर बना कर रह रहा है और उसी समय 1969 से बिजली बिल उसके नाम से है। म्युनिसिपेलिटी की रसीद भी उसके नाम से है। लेकिन अंचल से म्यूटेशन अभी नहीं हुआ है। क्या यह घर मैं उससे खरीद सकता हूँ। जबकि इस प्लाट का असली मालिक वो नहीं है। असली मालिक कहाँ है यह पता नहीं चल पा रहा है जमीन लेकिन निजी है सरकारी नहीं है।
समाधान-
जब आप खुद जानते हैं कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है वह उस जमीन का मालिक नहीं है उस पर मकान जरूर उस ने बनाया है। कोई भी जो किसी संपत्ति का मालिक नहीं है वह उस संपत्ति को किसी भी प्रकार विक्रय नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति केवल वे अधिकार बेच सकता है जो उसे प्राप्त हुए हैं।
यह व्यक्ति आप से इस तरह का एग्रीमेंट कर सकता है कि जब उसे स्वामित्व मिलेगा तब वह आप को उक्त जमीन बेच देगा। तब तक वह आप से धनराशि ले कर उस संपत्ति का कब्जा दे सकता है। उस व्यक्ति का तो उस जमीन पर प्रतिकूल कब्जा है जिस के कारण उसे वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आप का कब्जा तो फिर भी नया होगा।
हमारी राय में ऐसी संपत्ति लेने का विचार त्याग दें। आप यदि केवल कब्जा खरीदना चाहें तो खरीद लें, उस पर हमेशा कब्जा बनाए रखने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नगर पालिका से कभी पटटा जारी करा सकें तो आप उस के वैध स्वामी हो सकते हैं। हमारा मानना है कि जब भी खरीदें संपत्ति का स्वामित्व खरीदें, केवल उस का कब्जा न खरीदें। बिना स्वामित्व का कब्जा तो हमेशा ही रिस्की होता है।
Mai 30salo se sarkari jameen m ghar bankar rah raha hoo…mujbe jameen apne name karna h upay batye….maine us jameen ko karide the