DwonloadDownload Point responsive WP Theme for FREE!

अचल संपत्ति के हस्तान्तरण का एग्रीमेंट निरस्त किया जा सकता है।

समस्या-

रोशनी शर्मा ने नई मंडी, घड़साना, श्रीगंगानगर (राजस्थान) से पूछा है-

हमारे मकान की रजिस्ट्री मेरे हस्बेंड के नाम है। उनके बड़े भाई ने वो मकान बेचने के लिए उनके सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर करवा लिए और हाफ पेमेंट उस आदमी से ले ली। अब हम वो मकान बेचना नहीं चाहते। हम रजिस्ट्री निरस्त कैसे करवा सकते हैं। अभी तक रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है।

समाधान-

आप के दिए विवरण से पता नहीं लगता है कि वास्तविक स्थिति क्या है? वे डोक्यूमेंट्स क्या हैं जिन पर आपके पति से हस्ताक्षर करवाए गए हैं? वह एक विक्रय का एग्रीमेंट हो सकता है और उस के साथ एक मुख्तारनामा भी हो सकता है। एग्रीमेंट को तो निरस्त किया जा सकता है लेकिन यदि आप के पति ने उन के बड़े भाई के नाम या किसी और के नाम मुख्तारनामा दिया है तो जिसे मुख्तार बनाया गया है वह आप के पति की जानकारी के बिना भी रजिस्ट्री करवा सकता है।

आप के कथनानुसार यदि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो रजिस्ट्री हुई ही नहीं है और उसे निरस्त कराने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट को निरस्त करने से काम चल सकता है। इस के लिए आप के पति को सीधे खऱीददार से बात करना चाहिए और कहना चाहिए कि वे अब मकान बेचना नहीं चाहते हैं। वे लिए हुए पैसे लौटा देना चाहते हैं। यदि एग्रीमेंट में निरस्त करने की हालत में कुछ हर्जाना देने की शर्त होगी तो खऱीददार आप से हर्जाने की राशि भी मांग सकता है।

यदि खरीददार इस एग्रीमेंट को निरस्त करने को तैयार न हो तो किसी वकील के माध्यम से उसे कानूनी नोटिस दिलाएं कि आप किसी कारण से अब मकान उसे नहीं बेचना चाहते। इस कारण एग्रीमेंट निरस्त करते हैं और उस के द्वारा दी गयी धनराशि को वह एक सप्ताह में वापस प्राप्त कर ले अन्यथा नोटिस मिलने से एक सप्ताह बाद आप उस धनराशि का बैंक ड्राफ्ट बनवा कर उस के डाक पते पर डिस्पैच कर देंगे। आप को चाहिए कि आप ऐसा करें भी। उस के बाद भी यदि खऱीददार कोई मुकदमा आदि करता है तो उस से अदालत में निपटा जा सकता है।

Print Friendly, PDF & Email