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अधिकतम कितनी राशि का भुगतान नकद किया जा सकता है?

समस्या-

मुम्बई, महाराष्ट्र से भूपेन्द्र सिंह ने पूछा है-

धिकतम कितनी राशि का भुगतान नकद किया जा सकता है? यदि कंपनी 20,000 रुपए से अधिक का वेतन नकद भुगतान कर रही हो तो क्या यह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है?

समाधान –

यकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) के द्वारा यह उपबंधित किया गया है कि कोई भी आयकर देने वाला व्यक्ति रेखांकित चैक, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य किसी बैंकिंग रीति के अतिरिक्त किसी एक पक्षकार को 20000 रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान करता है या प्राप्त करता है तो उस भुगतान को उसे व्यक्तिगत खर्च या व्यक्तिगत आय माना जाएगा। इस से स्पष्ट है कि 20 हजार रुपए से अधिक के नकद भुगतान या प्राप्ति को कोई अपराध घोषित नहीं किया गया है।  अपितु उसे व्यक्तिगत खर्च या व्यक्तिगत आय मात्र माना गया है।

क्त उपबंध में भी आयकर नियम 6 डीडी में अनेक भुगतानों और प्राप्तियों को छूट प्रदान की गई है। जिन में किसी कर्मचारी को आयकर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत आयकर की कटौती के उपरान्त किया गया वेतन का नकद भुगतान भी सम्मिलित है। किस किस तरह के भुगतानों और प्राप्तियों को नियम 6 डीडी में छूट प्रदान की गई है उन की जानकारी आप यहाँ क्लिक कर के प्राप्त कर सकते हैं

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