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अल्पवयस्क का विवाह क्या अवैध होगा?

Muslim-Girlसमस्या-

समीर जी ने उत्तरप्रदेश के शाहाबाद, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश राज्य से समस्या भेजी है कि


क्या कोई मुस्लिम लडकी 17 वर्ष की उम्र में किसी हिन्दू लडके से विवाह कर सकती है‚? लडकी की शैक्षिक प्रमाण पत्र में उम्र 17 वर्ष हो और उसका मतदाता पहचान प्रमाण पत्र भी बना हो‚ मतदाता पहचान प्रमाण पत्र पहले से बना है और हाईस्कूल का प्रमाणपत्र बाद का है। क्या यह विवाह वैध होगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही हो सकती हैॽ


समाधान-

प की समस्या स्पष्ट नहीं है। अपितु एक काल्पनिक समस्या को सामने रखा है। सब से पहले तो एक मुस्लिम लड़की का तीन प्रकार से एक हिन्दू लड़के से विवाह हो सकता है। पहला तो यह कि लड़का इस्लाम ग्रहण करे और इस्लामिक तरीके से उन का निकाह हो। दूसरा यह कि लड़की हिन्दू धर्म ग्रहण करे और हिन्दू विधि से विवाह हो तथा तीसरा यह कि दोनों विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह को जिला विवाह पंजीयक के यहाँ पंजीकृत कराएँ।

स्लाम व हिन्दू विधि में एक लड़की 17 वर्ष की रहते हुए विवाह कर सकती है लेकिन उस के माता पिता की सहमति होना आवश्यक है। यह विवाह एक बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। हालांकि विवाह अवैध नहीं होगा लेकिन विवाह करने वाले, कराने वाले और सम्मिलित होने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा चला कर दंडित किया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम में यह विवाह नहीं हो सकता क्यों कि वहाँ जब तक लड़की 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेगी विवाह पंजीकृत नहीं हो सकेगा।

तदाता पहचान पत्र बना है तो उस में उम्र 18 वर्ष से अधिक की होगी। उस के आधार पर तीनों तरह के विवाह संपन्न हो सकते हैं।  विशेष विवाह अधिनियम में विवाह की तिथि के 30 दिन पहले नोटिस देनाा अनिवार्य है जिस के बाद पंजीयक की ओर से कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा दोनों के पते पर नोटिस चस्पा किया जा कर आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। वैसी स्थिति में कोई भी उस का स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त विवाह के पंजीकरण पर आपत्ति कर सकता है। जब तक विवाह पंजीयक आपत्ति को निरस्त न कर दे तब तक विवाह का पंजीकरण नहीं हो सकेगा।

स तरह के मामलों मे सब से सुरक्षित और विधिक रीति यही है कि कोई धर्म परिवर्तन न हो तथा विशेष विवाह अधिनियम में ही विवाह संपन्न हो तथा स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार आयु 18 वर्ष की हो जाने की प्रतीक्षा की जाए।