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कब्जे के दावे के लिए अवधि समाप्त हो जाने पर सफलता की संभावना नहीं के समान है।

Farm & houseसमस्या-

इन्दरकुमार, ने हैदराबाद, तैलंगाना से राजस्थान राज्य की समस्या भेजी है कि-

म दो भाई बहन हैं पिताजी रिटायर्ड फौजी थे। उन की हत्या 1981 में हो गई थी। माँ ने 1985 में रिमेरीज कर ली है। हमारे चाचा, ताऊ, बुआ कोई नहीं है। पिताजी की हत्या के समय मेरी ऊमर 5 वर्ष और बहिन 2 वर्ष की थी। पक्का मकान पट्टा था व आधा बीधा जमीन 1971 में खरीदी गयी थी। केवल स्टाम्प पेपर पर और 55 पेनतरा जमीन थी वो जमीन मैं ने और मेरी माँ ने मेरे बालिग होने के बाद 45 बीधा बेच दी, मकान नहीं बेचा था। उसका पट्टा हमारे पास है। मकान दादाजी ने बनवाया था। पिताजी की हत्या के 4 दिन बाद से लेकर आज तक हम उस गाव में 1 रात भी नहीं गये। अभी मैं उस गाँव में गया था 2 साल पहले। हमें मालुम हुआ कि 15 बीधा जमीन व घर-मकान हमारा है। लेकिन जिन्होनें हमारी जमीन खरीदी थी। उन के पास ही मकान और वो 15 बीघा जमीन है। वो दबंग है। मुझे अभी पापाजी की अस्थिया भी विसर्जित करनी हैं। बहिन का नाम जमीन में कहीं पर भी दर्ज नहीं है। हम ने जो जमीन बेच दी उस के लिए बहिन हमारे ऊपर वाद दायर कर सकती है क्या? उस को वो जमीन मिलेगी क्या? हमें वो मकान व आधा बीधा जमीन वापस मिल सकती है? क्या हमारी माँ की पेशंन मिल सकती है? जो 15 बीघा जमीन हमारी होगी तो कैसे होगी। सुझाव दें क्या मैं अभी पापाजी की अस्थियां विसर्जित कर सकता हूँ?

समाधान-

प के पिताजी की हत्या 1981 में हो गई। तब आप 5 वर्ष के थे तथा बहिन 2 वर्ष की थी। अर्थात आप 1994 में तथा बहिन 1997 में बालिग हो गए। आप को बालिग हुए 20 वर्ष हो चुके हैं तथा आप की बहिन को भी 17 वर्ष बालिग हुए हो चुके हैं। बालिग होने के बाद आप ने व आप की माँ ने कब जमीन बेची है यह आप ने नहीं बताया है। यदि आप ने अपनी जमीन बालिग होने के 3-4 वर्ष बाद भी बेची हो तो भी उस बात को 15 वर्ष से अधिक हो चुका है। तभी से आप का घर व 15 बीघा जमीन आप से जमीन खरीदने वाले दबंग के पास है।

ब आप को मकान व जमीन जो आप के नाम है उसे वापस लेने के लिए उसी दबंग के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करना होगा। जब कि कब्जे के वाद के लिए अधिकतम समय सीमा 12 वर्ष है। यदि आप कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तो वह समय सीमा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण निरस्त हो सकता है। जिस के विरुद्ध आप वाद प्रस्तुत करें वह अपनी प्रतिरक्षा में यह कह सकता है कि वह घर व जमीन उस के पास तभी से कब्जे में है जब से आप ने उसे शेष जमीन विक्रय की थी। इस तरह उस जमीन पर उस का प्रतिकूल कब्जा हो चुका है। इस तरह आप के द्वारा कोई भी कानूनी कार्यवाही सफल हो सकेगी इस में संदेह है। फिर भी चूंकि जमीन आप के नाम है और मकान का पट्टा भी है वैसी स्थिति में आप वाद दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस के लिए तमाम दस्तावेज किसी अच्छे वकील को दिखा कर उस से राय कर लें। जब तक सफलता की संभावना नहीं हो यह सब करना समय और धन का अपव्यय होगा।

दि जमीन व मकान आप के कब्जे में होते तो बहिन आप के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती थी। लेकिन दोनों ही तीसरे पक्षकार के पास हैं तो बहिन की भी वही स्थिति होगी जो आप की है।

प के पिताजी की अस्थियाँ कहाँ रखी हैं यह आपने नहीं बताया। यदि आप उन अस्थियों को प्राप्त कर सकते हैं तो उन्हें विसर्जित करने में कोई बाधा नहीं है।

प गाँव में रहते नहीं है। वह जमीन व मकान आप के काम का नहीं। आप उसे प्राप्त कर के भी बेचेंगे ही। अच्छा तो यह है कि जमीन व मकान जिस के कब्जे में है उस से सीधे बात करें कि जमीन व मकान आप के काम के नहीं हैं आप को उन्हें बेचना ही पड़ेगा। यदि वही खरीद ले तो ठीक है। उस व्यक्ति के पास उन दोनों का कब्जा तो है लेकिन वह उन का स्वामी तभी बन सकेगा जब कि वह उन्हें आप से खरीद ले। आप उसी से बात कर के उसी से सौदा कर लें तो आप को जमीन व मकान की आधी पौनी कीमत मिल सकती है। यह आप के लिए लाभ का सौदा होगा। यह कर के देख सकते हैं।

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