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किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य या पदाधिकारी होने के लिए नियोजक से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं

अरुणा ने सुदामापुरी, शाहदरा, नयी दिल्ली से पूछा है-

क्या किसी सरकारी कर्मचारी को ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत बनी किसी ट्रेड यूनियन में कोई पद लेने के पहले अपने नियोजक या विभाग जिसमे वह कार्यरत है उससे कोई परमिशन लेनी आवश्यक है?

नहीं, किसी ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी बनने के लिए किसी कर्मचारी को अपने नियोजक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।  ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अनुसार, किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पंद्रह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, और ट्रेड यूनियन के नियमों के अधीन रहते हुए, सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकता है।

किन्तु, कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलाप नहीं कर सकता। इसके साथ ही किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी होने के कारण किसी कर्मचारी के उसकी नौकरी से संबंधित काम प्रभावित नहीं होने चाहिए।

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