कोई जबरन लाठी के जोर से आप के कब्जे से जमीन नहीं ले सकता, आप राजस्व न्यायालय से स्थगन प्राप्त करें।
|समस्या-
कोरबा, छत्तीसगढ़ से राजेश ने पूछा है-
आज से 15 साल पहले मेरे पिताजी एक व्यक्ति (करीबी रिश्तेदार ) से २०००० रूपये में 20 डिसमिल सिंचित जमीन खरीदी थी। जितना उन्होंने बताया और रजिस्ट्री पेपर में भी यही लिखा हुआ है। खेती की रजिस्ट्री एवं सारे फार्मेलिटी पूरी कर ली गई और हम पूर्ण स्वामित्व से विगत 15 सालों से खेती करते आ रहे हैं। पर अचानक उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा मेरे पिता जी के देहांत के बाद मुझे यह कह कर धमकाने लगा कि उसने सिर्फ 20 डिसमिल जमीन मेरे पिता को बेची थी। बाकी के 8 डिसमिल जमीन मैं कब्जा कर रहा हूँ और कोई मना करने आया तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी खेती का समय है हमने धान की बोवाई कर ली है और वो कब्जा करने वाला है।
वास्तविकता में वह जमीन 20 डिसमिल से कुछ ज्यादा है, पर यह पक्का नहीं है कि जमीन 28 डिसमिल ही है। पटवारी से हमने अभी तक नपवाया नहीं है। तो क्या हमें 20 डिसमिल जमीन को छोड़कर बाकी के जितनी भी जमीन होगी उसे छोडनी पड़ेगी? मैं कैसे अपनी जमीन को बचाऊँ अगर वह इस कृत्य में दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा कैसे दिलवाऊँ? चूँकि इसके बेटे बेटियां पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं जिसके नाम पर वह हम लोगों पर धौंस जमाता है, और अभी मैं सिर्फ 20 साल का हूँ और अपने पिता की इकलौती संतान हूँ।
समाधान-
जमीन पिछले 15 वर्षों से आप के कब्जे में है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्या लिखा है यह नहीं बताया। यदि उस में बेचने वाले ने अपनी कुल जमीन 20 डिसमल ही बताई है और सब बेच दी है तो कुछ जमीन अधिक होने पर भी आप के स्वामित्व की है। आप के कब्जे में आप के स्वामित्व से अधिक की जमीन है तो उस का निर्णय न्यायालय करेगा। यह निर्णय लाठी के जोर से नहीं किया जा सकता। यदि उस व्यक्ति को लगता है कि आप के पास बेची गई जमीन से अधिक जमीन है तो वह न्यायालय में जमीन के कब्जे का वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह जोर जबरदस्ती के माध्यम से जमीन को आप के कब्जे से वापस लेना उचित ही नहीं अपितु गैर कानूनी है।
आप को चाहिए कि आप किसी वकील से संपर्क कर के उस व्यक्ति के विरुद्ध अपने निकट के राजस्व न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करें कि वह जमीन पर आप के कब्जे को डिस्टर्ब न करे। वह व्यक्ति धमका रहा है तो स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करें। यदि आप को अंदेशा हो कि उस के पुलिस में कर्मचारी पुत्रों के कारण पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी तो आप के इलाके के एस.पी. व आई जी से सीधे जा कर मिलें और सारी बात बता कर शिकायत करें।
Sir, me garib vidhwa mahila hu tatha pati ki paitrak sampatti me batwara kara kar apna hissa lena chahti hu.meri madad kare.
Nirmal वर्मा 40/32,moh.lohai karhal road mainpuri u.p
8909468197
सर राजस्थान में भी येही कानून प्रभावी है ?