क्या मुझे प्रोविडेंट फंड/ग्रेच्युटी/और ईएसआई की सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है?
|श्री विद्यासागर पूछा है…..
मैं एक प्रा.लि. फर्म में 1989 से नौकरी कर रहा हूँ और मुझे 8250/- रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। कंपनी मेरा प्रोविडेंट फंड/ग्रेच्युटी/और ईएसआई नहीं काट रही है। मेरे अधिकार क्या हैं?
उत्तर —
विद्यासागर जी,
आप का प्रश्न बहुत अधूरा है। आप के प्रश्न से पता ही नहीं लगता है कि आप किस नियोजक की नौकरी कर रहे हैं। कोई भी फर्म प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती। जब भी एक से अधिक लोग एक साथ पूंजी लगा कर व्यवसाय करते हैं तो अनेक प्रकार की संस्थाएँ सामने आ सकती हैं। फर्म हमेशा एक साझेदारी व्यवसाय होता है और पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकती है। आज कल सीमित दायित्व वाली फर्में गठित किए जाने का कानून भी आ गया है और वे भी बनाई जा सकती हैं। कंपनियाँ हमेशा पंजीकृत होती हैं जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनियाँ हो सकती हैं।
कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी के मुख्यालय में या फिर कंपनी के द्वारा संचालित किसी संस्थान का कर्मचारी हो सकता है। प्रोविडेंट फण्ड योजना, या ईएसआई योजना सभी संस्थानों पर लागू नहीं होती। इस के लिए कानून और नियम बने हैं कि वे किन किन संस्थानों पर लागू होंगी। इसी तरह ग्रेच्युटी का अधिकार भी सभी संस्थानों के कर्मचारियों को नहीं है। इस बात का निर्णय करने के लिए कि आप जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ ये तीनों या उन में से कोई सुविधा लागू है या नहीं अनेक तथ्यों की
आवश्यकता होगी। जो आप के प्रश्न में नहीं हैं। लेकिन आप अपने क्षेत्र के प्रोविडेंट फण्ड योजना, ईएसआई योजना तथा श्रम विभाग के कार्यालयों में जा कर पता कर सकते हैं कि आप के संस्थान पर ये तीनों सुविधाएँ या उन में से कोई प्रभावी हैं या नहीं हैं। आप को अपने अधिकारों की जानकारी करने के लिए स्वयं ही कुछ तो प्रयत्न करने होंगे। और हाँ, याद रखें ग्रेच्युटी के लिए वेतन में से कोई कटौती नहीं होती है।
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One Comment
prshan hi adura tha magar fir bhi aapne prshankarta ko bahut acchi tarah se samjha diya.very-very nice.