ग्राम पंचायत बिना वैधानिक कारण किराए पर दी गई दुकान खाली नहीं करवा सकती।
समस्या-
चौथ का बरवाड़ा, राजस्थान से अशफाक अब्बासी ने पूछा है –
मैं जनवरी 2008 से ग्राम पंचायत का किराएदार हूँ। सरपंच मौखिक रूप से दुकान खाली करने को बोलता है और दुकान को नीलामी से किराए पर देना चाहता है। मेरे क्या अधिकार हैं?
समाधान-
सरपंच मौखिक रूप से कुछ भी कहता रहे उस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 2008 से नियमित रूप से किराया दे रहे हैं तो बिना किसी वैधानिक कारण के ग्राम पंचायत आप से दुकान खाली नहीं करवा सकती। उस के लिए भी ग्राम पंचायत को आप को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस मिलने पर आप न्यायालय में जा कर दुकान खाली कराए जाने पर स्थगन आदेश प्राप्त कर सकते हैं।
आप ग्राम पंचायत के किराएदार हैं और जब तक निश्चित तथा कानून के अनुसार किराया नियमित रूप से दे रहे हैं और किराएदारी में तय किए गए उपयोग (यदि किया गया हो तो) के लिए ही दुकान का उपयोग करते रहने पर बिना किसी वैधानिक कारण के आप की किराएदारी समाप्त नहीं की जा सकती है।
सर जी राजस्थान में किराया कानून में स्थगन lene का कोई प्रावधान नहीं है
ज्ञान वर्धक / राजेंद्र सिंह / अजमेर / राजस्थान