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चैक का भुगतान बैंक को लिख कर रुकवाना भी चैक अनादरण ही है।

समस्या-

मैंने किसी व्यक्ति को उसके नाम से अगले महीने की डेट का चेक दिया हैतो क्या मैं उसे कैंसिल करवा सकता हूं। क्या वह मुझ पर केस कर सकता है?   मैंने उससे कोई उधार नहीं लिया है।

-राजीव यादव, आवास विकास, रुद्रपुर

समाधान-

कोई भी चैक आप ने किसी को दिया है तो वह उसे बैंक में समाशोधन के लिए प्रस्तुत कर सकता है। यदि चैक किसी भी वजह से डिसऑनर होता है तो चैक धारक आप को चैक की राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन मे ंकरने की लिखित सूचना देगा। आप नोटिस मिलने से 15 दिन में यदि राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आप के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनयम के अंतर्गत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है।

यदि आप ने चैक किसी दायित्व के अधीन नहीं दिया है तो भी चैक धारक आप के विरुद्ध परिवाद दे सकता है। क्यों कि चैक के मामले में अदालत द्वारा  यह  माना जाएगा कि चैक किसी दायित्व के अधीन दिया गया था। आपको यह साबित करना होगा कि चैक किसी दायित्व के अधीन नहीं दिया गया था।

आप को चैक रुकवाने के लिए बैंक में आवेदन देना होगा कि चैक का भुगतान न किया जाए। लेकिन आप को तब बैंक को यह भी लिखना चाहिए कि वह चैक दायित्व के अधीन नहीं दिया गया था तो किस कारण से दिया गया था। जब आप को नोटिस मिल जाए तो भी आप नोटिस का जवाब देते हुए कहें कि यह चैक दायित्व के अधीन नहीं था। बल्कि अमुक कारण से दिया गया था।

एक बार चैक डिसऑनर हो जाने के बाद और नोटिस कानून के मुताबिक आप को मिल जाने के बाद केस तो हो ही सकता है, आप को लड़ना भी पड़ेगा और अपनी सफाई पेश करनी होगी अन्यथा कुछ भी निर्णय हो सकता है।