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निजि विद्यालयों के संबंध में सूचना शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है

समस्या-

ग्राम-पोस्ट परेऊ, तहसील-बायतु, जिला-बाङमेर (राजस्थान) से मुश्ताक खान ने पूछा है-

मेरे गॉव की एक निजी स्कूल मे आर टी ई के तहत फ्री पढने वाले 25% छात्रो की सूची प्राप्त करना चाहता हू। ये सूचना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अलावा और कौन कौन दे सकता है? ये सूचना मुझे कितने समय मे दी जायेगी तथा यह सूचना देने वाला अधिकारी सूचना देने का चार्ज कितना लेगा? हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बायतु (जिला बाङमेर) मे बैठते है।

समाधान-

प को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजि विद्यालय में मुफ्त पढ़ने वाले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों की सूची के लिए ब्लाक शिक्षा अधिकारी को ही आवेदन करना चाहिए। वे निजि स्कूल से सूचना मंगवा कर आप को उपलब्ध करवाएँगे। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग स्पष्ट कर चुका है कि निजि स्कूलों को इस तरह की सूचनाएँ शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

सूचना प्राप्त करने के लिए आप को एक आवेदन निम्न प्रारूप में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दस रुपए के पोस्टल आर्डर के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। इस संबंध में यदि अधिक शुल्क की आवश्यकता होगी तो दस्तावेज तैयार होने के उपरान्त आप को सूचित कर दिया जाएगा। अन्यथा सूचना आप को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों में प्राप्त  हो जाएगी। यदि तीस दिनों में आप को सूचना न मिले तो आप प्रथम अपील अधिकारी स्तर पर अपील कर सकते हैं।

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