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रास्ते खुला रखने के लिए दीवानी न्यायालय में स्थाई व्यादेश का वाद संस्थित करें।

समस्या-

महावीर ने गाँव सुमाड़ी भरदार, पो0 तिलवाड़ा, जिला रूद्रप्रयाग गढ़वाल , उत्तराखंड  समस्या भेजी है कि-

मुख्य रास्ते से मेरे घर जाने का रास्ता मेरे पड़ोसियों के खेत से जाता है।  इन्होंने मेरे पिता जी की मृत्यु के बाद यह रास्ता बन्द कर दिया है, जबकि यह रास्ता पूर्व से ही खेत में कृषि कार्य के लिए निर्धारित होने पर भी मेरे पिता ने 100रू देकर लिया था।  मेरी माँ रास्ता बन्द करने की सूचना SDM कार्यालय में दर्ज कराने पर भी निर्माण न रूकने पर DM के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देने पर भी हमारी गैरमौजूदगी में रास्ता बन्द कर दिया है। जिस रास्ते को हमें उपयोग हेतु बता रहे हैं उस पर बरसात में भयंकर बरसाती पानी बहता है। जिसका वीडियो DM साहब को भी दिखाया दिया है। कृपया रास्ता खुलवाने हेतु जानकारी दें।

समाधान-

पने घर और अपनी संपत्ति पर आने जाने के रास्ते का अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार है। 100 रुपए दे कर रास्ता खरीदने की बात कुछ जम नहीं रही है। वैसे 99 रुपए तक की कोई स्थावर संपत्ति खरीदी जाए तो उस की रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं है। यदि 99 रुपए या  उस से कम का सौदा हुआ हो और उस की लिखत हो तो उसे काम मेें लिया जा सकता ैहै। अन्यथा उस रास्ते का उपयोग करते हुए आप को 20 वर्ष से अधिक तो हो ही गए होंगे तो आप का उस खेत में से गुजरने का अधिकार आप का सुखाधिकार का अधिकार है। इस अधिकार का प्रवर्तन दीवानी न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है।

आप तुरन्त दीवानी न्यायालय में राज्य सरकार को तहसीलदार के माध्यम से पक्षकार बनाते हुए विपक्षी पक्षकार के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में स्थाई ्व्यादेश का वाद प्रस्तुत करें और साथ में अस्थाई व्यादेश का आवेदन प्रस्तुत कर तुरन्त निर्माण को रुकवाने और आने जाने में बाधा पैदा न करने का आदेश करावें। यदि रास्ता स्थाई रूप से बंद कर दिया गया हो तो फिर घोषणा की प्रार्थना भी साथ ही इसी वाद में करनी होगी।  राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद  60 दिन का नोटिस दे कर ही प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन आवश्यक होने पर बिना नोटिस के वाद पेश करने की अनुमति के लिए आवेदन धारा 80 सीपीसी के साथ वाद तुरन्त प्रस्तुत किया जा सकता है।

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