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संविदा के आंशिक पालन में दिया गया अचल संपत्ति का कब्जा वापस नहीं लिया जा सकता।

समस्या-

साजा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बबलू ने पूछा है-

मेरे पिताजी ने अपनी जमीन 12 वर्ष पूर्व बेच दी है लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। क्या मैं अपनी जमीन को फिर से पा सकता हूँ? इस के लिए मुझे क्या करना होगा।

समाधान-

क्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति को किसी संविदा के अंतर्गत विक्रय कर देता है।  क्रेता उस संपत्ति का संपूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर के संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लेता है।  इस तरह से किसी भी अचल संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता।  अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल विक्रय पत्र का पंजीयन कराने पर ही संभव है। इस तरह रेकॉर्ड में विक्रेता ही संपत्ति का स्वामी चला आता है। इस से विक्रेता के उत्तराधिकारियों में यह धारणा बनती है कि वे अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

लेकिन संपत्ति का मूल्य विक्रेता को अदा कर दिए जाने और उस से कब्जा प्राप्त कर लेने से संविदा का आंशिक पालन हो चुका होता है। इस तरह के आंशिक पालन हो जाने पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53-ए के अंतर्गत कब्जा लिए हुए क्रेता के पक्ष में यह उपबंध है कि संपत्ति को हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति (विक्रेता) और उस के स्वत्व के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति क्रेता से उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते।

प के पिता ने जमीन क्रेता को हस्तांतरित कर दी है, कब्जा दे दिया है तो अब आप के पिता या उन के स्वत्व के अंतर्गत दावा करने वाले आप क्रेता को उस जमीन के कब्जे से बेदखल नहीं कर सकते। वैसे भी क्रेता का कब्जा 12 वर्ष से अधिक का हो चुका है तथा अवधि अधिनियम के अनुसार अब आप का कब्जा वापस प्राप्त करने का दावा अवधि बाधित हो चुका है। आप अपनी जमीन वापस प्राप्त नहीं कर सकते।

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