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हिन्दू स्त्री का उत्तराधिकार कैसे होगा?

Hindu succession actसमस्या-

विजय कुमार ने बहरोड़, अलवर राजस्थान से पूछा है-

मारे पिता की दो बुआ जो की विधवा थी वे हमारे पास 60 साल से रह रही थी वह निःस्संतान थी। जिस में एक बुआ की मोत 1996 मे हो गयी उसकी जमीन का नामांतरण हमारे परदादा के वारिसों के अनुसार हो गया। दूसरी बुआ जो भी निःस्संतान थी जो हमारे पास ही रहती थी जिसका आधार कार्ड राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र सभी हमारे गांव के हैं। बीमार होने पर भी हमने ही दिखाया, उनके  सुसराल का कुछ नहीं है। दाह संस्कार व अन्य सभी क्रियाकर्म हमने ही किये। कुछ जमीन हमारी बुआ के उसके सुसराल पक्ष से  भी नाम थी जो हमारी बुआ के जेठ के लड्के ने खुद के नामानतरण करा ली। जब हम पटवारी के पास हमारी जमीन के नामानतरण के लिये गये तो हमारा इंतकाल दर्ज कर दिया। लेकिन बुआ के जेठ के लड़के ने रोक लगा दी। सिविल कोर्ट में स्टे ले लिया खुद वारिस बनने के लिए। पट्वारी कहता हे कि निःस्संतान विधवा स्त्री की जमीन पीहर पक्ष की जमीन पीहर पक्ष वाले के और सुसराल पक्ष की सुसराल पक्ष के, जहां से आयी थी वहीं वापस जा कर उसके वारिसों के नामानतरण होगी। क्या एक निःस्संतान स्त्री जिसने न वसीयत लिखी, न गोदनामा करवाया उसकी जमीन सुसराल पक्ष की व पिहर पक्ष की किसके नामान्तरण होगी जबकि वह 60 साल पीहर पक्ष में रही है?

समाधान-

किसी स्त्री के सारा जीवन मायके में रहने मात्र से उत्तराधिकार के नियम नहीं बदलते। वे किसी व्यक्ति की जीवनकाल के अंत में या अनेक वर्षों तक सेवा करने या अन्तिम संस्कार और क्रिया कर्म करने आदि से परिवर्तत नहीं होते। इस कारण किसी स्त्री की संपत्ति का उत्तराधिकार कानून के अनुसार ही होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 स्त्रियों के उत्तराधिकार के संबंध में है जो निम्न प्रकार है-

  1. General rules of succession in the case of female Hindus

(1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16 :

(a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband;

(b) secondly, upon the heirs of the husband;

(c) thirdly, upon the mother and father;

(d) fourthly, upon the heirs of the father; and

(e) lastly, upon the heirs of the mother.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1)-

(a) any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father; and

(b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the husband.

इस धारा की उपधारा (2) (a) में यह उपबंध है कि किसी भी हिन्दू स्त्री द्वारा उस के पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का उत्तराधिकार उस स्त्री की स्वयं की संतान न होने पर उस के पिता के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी।

इस नियम के अनुसार आप की बुआ ने जो संपत्ति अपने माता व पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त की थी वह अब आप के दादा जी के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाएगी। इस मामले में पटवारी का कथन सही है। आप की बुआ के जेठ के पुत्र ने जो वाद संस्थित किया है वह निरस्त हो जाएगा लेकिन आप को उस वाद में यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति बुआ को उन के माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। हाँ मुकदमा लड़ने में कोताही बरतने पर कोई भी अधिकार समाप्त हो सकता है इस कारण मुकदमा पूरी तत्परता और सजगता से साथ लड़ें।

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