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हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभाजन का वाद संस्थित करें।

समस्या-

मेरी नानी के नाम 480 गज का मकान है, जिसमें 110 गज पर में मैं माँ व बहन के साथ सन् 2004 से रह रहा हूँ। नानी की मृत्यु 2009 में हो गई है। तब से हमारे नाना व मेरे 5 मामाओं द्वारा हमे अपने काबिज भाग से निकलने को बोलने लगे हैं। उन्हों ने हम से 2015 में 1 लाख रू भी ले लिए कि तुम्हारे नाम कर देंगे। परंतु अभी सितंबर 2019 में नाना ने मेरी माँ के खिलाफ झूठी वसीयत बनवाकर खुद को मालिक बताते हुए केस डाल दिया है, तो क्या मेरी माँ अपने हिस्सा माँग सकती है एवं कैसे?

– राहुल, 183/8 जय देवी नगर , गढ़ रोड़ मेरठ (उत्तर प्रदेश)

समाधान-

आपने नहीं बताया कि आप के नाना ने किस बात का मुकदमा किया है। यदि बेदखली का मुकदमा किया है तो उसी में आप प्रतिरक्षा ले सकते हैं कि आप नानी के उत्तराधिकारी हैं और अपने हिस्से पर काबिज हैं तथा वसीयत फर्जी है।

आप की माँ आप की नानी की  उत्तराधिकारी होने के नाते पार्टीशन का दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकती हैं। उस मुकदमे में नाना – मामा अपने प्रतिवाद में वसीयत (आपके अनुसार फर्जी) पेश करेंगे। लेकिन आपको उस वसीयत को फर्जी या कानून के विरुद्ध साबित करना होगा। आप की माँ को हिस्सा मिल जाएगा। यदि वसीयत प्रमाणित मानी गयी तो आप की माँ को कुछ नहीं मिलेगा।

लेकिन आप की माँ अपना एक लाख रुपया वापस ले सकती हैं, यदि रुपया वापस लेने की वैकल्पिक प्रार्थना आप की माँ ने दीवानी वाद में की तो। बेहतर है कि किसी स्थानीय वकील से संपर्क करके तीसरा खंबा की राय तथा स्थानीय वकील के परामर्श के अनुसार कार्यवाही करें। पार्टीशन का दीवानी वाद पेश करने के साथ ही आप आप को मकान से बेदखल न करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर सकती हैं, जिससे आप को वाद के लंबित रहने के दौरान बेदखली से सुरक्षा मिल सकती है।

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