DwonloadDownload Point responsive WP Theme for FREE!

सगाई तोड़ना अपमान हो सकता है।

rp_agni_fera1.pngसमस्या-

विकास ने हरिद्वार, उतराखण्ड से उत्तराखंड राज्य की समस्या भेजी है कि-

शादी से पहले ही यदि रिश्ता वधु पक्ष द्वारा एक तरफा समाप्त कर दिया जाये। वर पक्ष रिश्ता समाप्त करने की बात से सहमत नहीं हो। 27 नवम्बर को शादी होना पूर्व में दोनों पक्षो ने मिलकर तय किया था। वर पक्ष ने अपनी ओर की लगभग सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। क्या माननीय न्यायालय उनकी शर्तों को हमें मानने के लिए बाध्य कर सकती है। क्या एक तरफा रिश्ता हटाने पर हम तैयारियों के एवज में क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है? क्या मानसिक दुःख पहुचाने का भी कोई मामला बनता है? क्या मानहानि का भी कोई विषय इस में है? इस विषय में क्या उचित कानूनी कदम सिलसिलेवार उठाना चाहिए?

समाधान-

विवाह करने का वायदा हुआ और कन्या पक्ष ने विवाह के इस वायदे को तोड़ते हुए विवाह संपन्न करने से इन्कार कर दिया। इस बीच तैयारियाँ हो गयीं और उन पर खर्च हुआ। मानसिक संताप भी पहुँचा। अब कन्या पक्ष की शर्तें यहाँ कैसे आ गयीं। यदि आई हैं तो क्या हैं? इस का अर्थ यह है कि कन्या पक्ष ने विवाह संपन्न कराने से इन्कार कर दिया है और उन की कुछ शर्तें हैं जिन्हें मान लेने पर वे विवाह संपन्न कराने को तैयार हैं। आप ने बात को कुछ भी नहीं खोला है इस कारण विशिष्ट रूप से कोई उपाय बता पाना संभव नहीं है।

दि वर पक्ष समझता है कि कन्या पक्ष द्वारा रखी गई शर्तें उचित और वैध नहीं हैं तो फिर यह मामला तैयारियों के कारण हुए आर्थिक नुकसान, अपमान और मानसिक संताप के लिए क्षतिपूर्ति का बनता है। अपमान के लिए अपराधिक मामला भी हो सकता है।

स मामले में कन्या पक्ष को नोटिस दिया जा सकता है कि वह क्षतिपूर्ति करे अन्यथा वर पक्ष उन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करेगा और अपमान के लिए अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएगा। यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता नहीं होता है तो दोनों प्रकार के प्रकरण दर्ज कराए जा सकते हैं। लेकिन दोनों मामलों में स्थानीय वकील की सेवाएँ सलाह और मुकदमों की पैरवी के लिए प्राप्त करना उचित होगा।

4 Comments