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धोखे से निष्पादित कराए गए विलेख को दीवानी वाद प्रस्तुत कर निरस्त कराया जा सकता है।

समस्या-
बीकानेर, राजस्थान से गौरीशंकर आचार्य ने पूछा है –

किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी से हमारी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है।  क्या अब हम उसको किसी भी तरीके से केन्सिल करवा सकते हैं। क्या मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता हूँ।

मैं ने पहले भी यह जानकारी लेने के लिए कल 20 नवम्बर 2012 को भी आपकी साइट पर निवेदन किया था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।  इसका जवाब जल्दी देना।

समाधान-

दि आप मुतमईन हैं कि आप के साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप अपनी रजिस्ट्री को निरस्त करवा सकते हैं। लेकिन इस के लिए आप को न्यायालय में पर्याप्त सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी को साबित करना होगा। इस के लिए आप को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा। आप उस के साथ ही धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर अपराधिक मुकदमा भी चला सकते हैं। यदि पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसे धारा 156 (3) के अंतर्गत पुलिस थाना को भिजवा सकते हैं। लेकिन धोखाधड़ी को साबित करने वाले साक्ष्य आप पुलिस को उपलब्ध कराव सकेंगे तभी उस मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी।

प ने अंग्रेजी में अपनी समस्या लिखी थी। उस का भी समय पर उत्तर दिया जाता। तीसरा खंबा पर एक दिन में एक ही समस्या का समाधान किया जाता रहा है। इन दिनों समस्याएँ अधिक प्राप्त होने के कारण हम दिन में दो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान में यह हमारी अधिकतम क्षमता है। आवश्यकता समझते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जल्दी भी दिए जाते हैं लेकिन आम तौर पर क्रमबद्धता के साथ ही उनका उत्तर दिया जाता है। अनेक प्रश्न बिना किसी विवरण के, अपर्याप्त विवरण के अथवा अधूरे विवरण के होते हैं। उन का समाधान करना संभव नहीं होता है। यदि किसी समस्या का समाधान एक-दो सप्ताह में न मिले तो समस्या दुबारा प्रेषित कर देनी चाहिए।

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