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अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन अवश्य करें और नियत अवधि में करें।

समस्या-

महासमुंद, छत्तीसगढ़ से आदित्य अग्रवाल ने पूछा है-

मेरी माताजी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थीं। उन का देहान्त 16.02.2013 को हो गया। मैं ने इंजिनियरिंग किया है और मेरे पापा भी शासकीय कर्मचारी हैं। विभाग वाले यह कहते हैं कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल सकती। इस नियम को बदलने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है कृपा कर के मुझे बताएँ कि क्या मैं अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं?

समाधान-

भी राज्य सरकारों के अनुकंपा नियुक्ति के नियम भिन्न भिन्न हैं। राज्य सेवा में होते हुए मृत शासकीय कर्मचारी के आश्रितों में से एक को नियुक्ति देने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए निर्मित नियमों की प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हम इस संबंध में निश्चित राय दे सकने में असमर्थ हैं।  आप को चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस संबंध में निर्मित नियमों को ध्यान से पढ़ें और उस के अनुसार कार्यवाही करें।

नुकंपा नियुक्ति किसी मृत शासकीय कर्मचारी के आश्रित का अधिकार नहीं है। यह सरकार की अनुकंपा है। साधारणतया सभी राज्यों में प्रचलित नियमों में यह प्रावधान है कि यदि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में है तो उस मामले में किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। किन्तु केंद्र सरकार ने वर्तमान में जो निर्देश जारी किए हैं उन में कहा है कि यदि विशेष परिस्थितियाँ हुई तो ऐसी अवस्था में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। आप की विशेष परिस्थितियाँ हैं या नहीं यह आप ने नहीं बताया है।

मारी राय है कि आप अपनी माता जी के विभाग में जा कर नियमों की एक प्रतिलिपि प्राप्त करें और उस का अध्ययन करें। आप को विभाग से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर नियमानुसार सभी प्रमाण पत्रों व अन्य औपचारिकताओं के साथ नियत अवधि में आवेदन अवश्य कर दें। जिस से इन परिस्थितियों में नियुक्ति होने का नियम होने पर आप नियुक्ति से वंचित न हों। यदि नियम न होगा तो विभाग आप के आवेदन को कारण बताते हुए निरस्त कर देगा। बाद में इन कारणो की जाँच पड़ताल नियमों के अनुसार की जा सकती है और यदि आवेदन गलत तरीके से निरस्त किया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

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